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Shamli: नाहिद हसन की जमानत याचिका पर नहीं आया हाईकोर्ट का फैसला, अब 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
Thu, 03 Nov 2022 10:52 PM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
Published by: कपिल kapil
Updated Thu, 03 Nov 2022 10:52 PM IST
सार
Shamli : सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया। अब 11 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
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सपा विधायक नाहिद हसन।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन नाहिद हसन की जमानत याचिका पर कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 नवंबर लगाई है।
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शामली जिले के कैराना में फरवरी 2021 में सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित 40 आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके एमपी, एमएलए कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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वहीं 28 सितंबर को प्रशासन ने नाहिद हसन को चित्रकूट जेल भेज दिया था। एमपीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। गुरुवार को गैंगस्टर के मुकदमे में हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन नाहिद हसन की जमानत पर हाईकोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया।
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