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Shamli News: तमंचे की फैक्टरी चला रहे तीन मुजरिमों को सात-सात साल कारावास

Wed, 26 Jul 2023 07:34 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Jul 2023 07:34 PM IST
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Seven years imprisonment to three criminals running pistol factory
- न्यायाधीश ने मुजरिमों पर लगाया 10-10 हजार का अर्थदंड
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- घटना के साढ़े छह माह बाद ही अल्प अवधि में कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा

संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। तमंचा फैक्टरी पकड़ने के साढ़े छह माह बाद ही अल्प अवधि में अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने दोष सिद्ध पाये जाने पर तमंचे बनाने के तीन मुजरिमों को 7-7 साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेन्द्र धीरयान ने बताया कि सात जनवरी 2023 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पावटी कला के जंगल में लियाकत ट्यूबवेल पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से तमंचे बनाने के उपकरण और भारी मात्रा में तैयार व अधबने तमंचे बरामद किए थे। पुलिस ने मौके से शौकीन व फुरकान निवासी पावटी कला तथा आरिफ निवासी गांव शौदत थाना परीक्षित गढ़ मेरठ को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि चौथा आरोपी मौके से फरार हो गया था।
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बुधवार को इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने दोष सिद्ध पाए जाने पर फैक्टरी में तमंचे बनाने के तीनों मुजरिमों शौकीन व फुरकान व आरिफ को सात-सात साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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