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Shamli News: पुराने कॉमर्शियल वाहन स्क्रैप कराएं, नए बीएस-6 और ईवी पर पाएं बंपर छूट
Wed, 26 Aug 2026 01:31 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:31 AM IST
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शामली। एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पुराने व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए परिवर्तन योजना लागू की गई है।
कलक्ट्रेट में डीएम आलोक यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एआरटीओ प्रवेश कुमार ने बताया कि योजना के तहत पुराने यूरो-1 से यूरो-4 मानक वाले कॉमर्शियल वाहनों को स्क्रैप कराने पर नया बीएस-6 वाहन खरीदने में कई लाभ मिलेंगे। नए बीएस-6 वाहन पर 10 साल तक मोटर वाहन कर में शत-प्रतिशत छूट, पंजीकरण शुल्क माफी और वाहन की मूल कीमत पर आठ प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
वाहन मालिकों को पांच वर्ष तक ईंधन वाउचर भी मिलेगा। हल्के वाहनों के लिए 1200, मध्यम वाहनों के लिए 2500 और भारी वाहनों के लिए 4800 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर हल्के वाहनों के लिए 64 हजार, मध्यम के लिए 1.28 लाख और भारी वाहनों के लिए 2.56 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। नए बीएस-6 कॉमर्शियल वाहन के ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। पुराने बीएस-6 वाहन पर 10 साल तक रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। वहीं, एक वर्ष से अधिक समय से बकाया मोटर वाहन टैक्स या पेनल्टी पर 100 प्रतिशत तक की माफी का लाभ भी योजना में दिया गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
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कलक्ट्रेट में डीएम आलोक यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एआरटीओ प्रवेश कुमार ने बताया कि योजना के तहत पुराने यूरो-1 से यूरो-4 मानक वाले कॉमर्शियल वाहनों को स्क्रैप कराने पर नया बीएस-6 वाहन खरीदने में कई लाभ मिलेंगे। नए बीएस-6 वाहन पर 10 साल तक मोटर वाहन कर में शत-प्रतिशत छूट, पंजीकरण शुल्क माफी और वाहन की मूल कीमत पर आठ प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
वाहन मालिकों को पांच वर्ष तक ईंधन वाउचर भी मिलेगा। हल्के वाहनों के लिए 1200, मध्यम वाहनों के लिए 2500 और भारी वाहनों के लिए 4800 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर हल्के वाहनों के लिए 64 हजार, मध्यम के लिए 1.28 लाख और भारी वाहनों के लिए 2.56 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। नए बीएस-6 कॉमर्शियल वाहन के ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। पुराने बीएस-6 वाहन पर 10 साल तक रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। वहीं, एक वर्ष से अधिक समय से बकाया मोटर वाहन टैक्स या पेनल्टी पर 100 प्रतिशत तक की माफी का लाभ भी योजना में दिया गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
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