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Shamli News: लूट करने के मुजरिम को सात साल के कठोर कारावास की सजा

Tue, 28 Mar 2023 12:32 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Mar 2023 12:32 AM IST
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Robber sentenced to seven years' rigorous imprisonment
कैराना। करीब आठ साल पहले बाइक, नकदी व मोबाइल लूटने के मुजरिम इसरार निवासी जहानपुरा को दोष सिद्ध पाए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
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कोर्ट मोहर्रिर विनय फोगट व बलराज सिंह ने बताया कि 2015 में कैराना क्षेत्र में संजीव कुमार से बाइक, नकदी व मोबाइल लूट लिया था। संजीव कुमार ने कैराना कोतवाली में अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में इसरार निवासी जहानपुरा कैराना को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों को अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम इसरार निवासी जहानपुरा को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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तमंचे के साथ पकडे़ गए मुजरिम को सजा सुनाई

कैराना। कोर्ट मोहर्रिर विनय फौगट व बलराज सिंह ने बताया कि 2022 में कैराना पुलिस ने राममेहर निवासी उग्राखेड़ी बवेल मोड़ पानीपत को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम राममेहर को 8 माह 15 दिन के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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