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आरक्षण बिगाड़ेगा कई दावेदारों के समीकरण
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आरक्षण बिगाड़ेगा कई दावेदारों के समीकरण
शामली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गईं हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए दावेदारों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी आरक्षण का निर्धारण नहीं हुआ है। शासन से संभावित चक्रानुक्रम व्यवस्था लागू होने से सीटों के आरक्षण में बदलाव हो जाएगा। इससे कई दावेदारों के चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर सकता है।
शासन स्तर पर पंचायतों का आरक्षण चक्रानुक्रम से करने पर मंथन चल रहा है। इसके तहत संबंधित ग्राम पंचायत का बीते 25 वर्षों का आरक्षण देेखा जाएगा। पंचायत अब तक जिन वर्गों के लिए आरक्षित रह चुकी हैं उनके लिए फिर से आरक्षित नहीं होगी। जानकारों का कहना है कि नई व्यवस्था के अनुसार 2015 के चुनाव में ग्राम पंचायतों में लागू रहा आरक्षण अधिकतर में बदल जाएगा। मसलन किसी ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायतें हैं तो उसमें से 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जाती है।
जो पंचायतें 2015 में एससी के लिए आरक्षित थीं उन्हें छोड़कर अब दूसरी पंचायतों को आरक्षित किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों की आबादी को भी आधार बनाया जाएगा। आबादी के घटते हुए क्रम में पंचायतों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यही फार्मूला अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए लागू होगा। इससे ज्यादातर ग्राम पंचायतों के आरक्षण में बदलाव होने की संभावना है।
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जुटाए जा रहे आबादी के आंकड़े
शामली: शासन से आरक्षण को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं मिले हैं। इसके बावजूद ब्लॉकों से ग्राम पंचायतवार आबादी के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। पंचायत राज विभाग में आरक्षण को लेकर मंथन शुरू हो गया है।
2015 के चुनाव में ग्राम पंचायत प्रधान के लिए आरक्षण की स्थिति
अनारक्षित : 93
अनुसूचित जाति : 18
अनुसूचित जाति महिला: 11
अन्य पिछड़ा वर्ग : 41
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला : 25
महिला : 42
कुल: 230
2015 में जिला पंचायत सदस्य पद का आरक्षण
अनारक्षित : 08
अन्य पिछड़ा वर्ग : 03
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला : 02
अनुसूचित जाति : 01
अनुसूचित जाति महिला : 01
महिला : 04
कुल: 19
कोट...
अभी आरक्षण को लेकर शासन से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। पंचायतों के आरक्षण निर्धारण का क्या फार्मूला रहेगा यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। शासन से निर्देश मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
- आलोक शर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी।
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शामली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गईं हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए दावेदारों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी आरक्षण का निर्धारण नहीं हुआ है। शासन से संभावित चक्रानुक्रम व्यवस्था लागू होने से सीटों के आरक्षण में बदलाव हो जाएगा। इससे कई दावेदारों के चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर सकता है।
शासन स्तर पर पंचायतों का आरक्षण चक्रानुक्रम से करने पर मंथन चल रहा है। इसके तहत संबंधित ग्राम पंचायत का बीते 25 वर्षों का आरक्षण देेखा जाएगा। पंचायत अब तक जिन वर्गों के लिए आरक्षित रह चुकी हैं उनके लिए फिर से आरक्षित नहीं होगी। जानकारों का कहना है कि नई व्यवस्था के अनुसार 2015 के चुनाव में ग्राम पंचायतों में लागू रहा आरक्षण अधिकतर में बदल जाएगा। मसलन किसी ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायतें हैं तो उसमें से 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जाती है।
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जो पंचायतें 2015 में एससी के लिए आरक्षित थीं उन्हें छोड़कर अब दूसरी पंचायतों को आरक्षित किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों की आबादी को भी आधार बनाया जाएगा। आबादी के घटते हुए क्रम में पंचायतों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यही फार्मूला अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए लागू होगा। इससे ज्यादातर ग्राम पंचायतों के आरक्षण में बदलाव होने की संभावना है।
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जुटाए जा रहे आबादी के आंकड़े
शामली: शासन से आरक्षण को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं मिले हैं। इसके बावजूद ब्लॉकों से ग्राम पंचायतवार आबादी के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। पंचायत राज विभाग में आरक्षण को लेकर मंथन शुरू हो गया है।
2015 के चुनाव में ग्राम पंचायत प्रधान के लिए आरक्षण की स्थिति
अनारक्षित : 93
अनुसूचित जाति : 18
अनुसूचित जाति महिला: 11
अन्य पिछड़ा वर्ग : 41
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला : 25
महिला : 42
कुल: 230
2015 में जिला पंचायत सदस्य पद का आरक्षण
अनारक्षित : 08
अन्य पिछड़ा वर्ग : 03
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला : 02
अनुसूचित जाति : 01
अनुसूचित जाति महिला : 01
महिला : 04
कुल: 19
कोट...
अभी आरक्षण को लेकर शासन से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। पंचायतों के आरक्षण निर्धारण का क्या फार्मूला रहेगा यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। शासन से निर्देश मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
- आलोक शर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी।