{"_id":"609583f28ebc3e8dad0e45e1","slug":"reduced-shop-opening-time-by-two-hours-shamli-news-mrt537444976","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुकानों के खुलने का समय दो घंटे कम किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुकानों के खुलने का समय दो घंटे कम किया
विज्ञापन
दुकानों के खुलने का समय दो घंटे कम किया
शामली। जिले में चल रहे कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। अभी तक दैनिक उपयोग की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जा रही थीं। अब दुकानों के खुलने का समय दो घंटे कम किया गया है। जिले में 10 मई की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए शासन के निर्देश पर जिले में आंशिक कर्फ्यू 10 मई की सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। दवा, सर्जिकल, कोटेदार की दुकानें, गेहूं क्रय केंद्र और अन्य आकस्मिक सेवाएं यथावत खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अंतर्गत खुले रहेंगे। बाजार और मंडी में केवल दैनिक उपयोग की दुकानें जैसे सब्जी, फल, दूध, किरयाना, कृषि से संबंधित पेस्टीसाइड, बीज, खाद आदि की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। बाकी अन्य सभी दुकानें बंद रहेगी। सभी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
विज्ञापन
शामली। जिले में चल रहे कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। अभी तक दैनिक उपयोग की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जा रही थीं। अब दुकानों के खुलने का समय दो घंटे कम किया गया है। जिले में 10 मई की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए शासन के निर्देश पर जिले में आंशिक कर्फ्यू 10 मई की सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। दवा, सर्जिकल, कोटेदार की दुकानें, गेहूं क्रय केंद्र और अन्य आकस्मिक सेवाएं यथावत खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अंतर्गत खुले रहेंगे। बाजार और मंडी में केवल दैनिक उपयोग की दुकानें जैसे सब्जी, फल, दूध, किरयाना, कृषि से संबंधित पेस्टीसाइड, बीज, खाद आदि की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। बाकी अन्य सभी दुकानें बंद रहेगी। सभी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
विज्ञापन