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खुले में भवन निर्माण सामग्री ले जाने पर लगेगा जुर्माना

Thu, 19 Dec 2019 11:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2019 11:54 PM IST
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Penalty will be imposed for carrying building material in Khule
खुुले में भवन निर्माण सामग्री ले जाने पर लगेगा जुर्माना
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शामली। एनजीटी के वायु प्रदूषण रोकने के आदेशों के तहत नगरपालिका शामली ने शहर में भवन निर्माण सामग्री बेचने वाले करीब 12 दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में कहा कि अगर उनके यहां से खुले में निर्माण सामग्री भेजी गई तो उस पर जुर्माना वसूल किया जाएगा।

नगरपालिका शामली ने एनजीटी के आदेशों का हवाला देेते हुए शहर में भवन निर्माण सामग्री बेचने वालों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन्हें कहा गया है कि उनके यहां से ट्रैक्टर-ट्राली या अन्य किसी भी वाहन में खुले में निर्माण सामग्री न भेजी जाए। खुले में निर्माण सामग्री रोड़ी, डस्ट, बालू आदि ले जाने से वह उड़ता, जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। एनजीटी के आदेशों के अनुसार पालिका ने निर्माण सामग्री को ढककर ले जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शहर के करीब 12 दुकानदारों को खुले में निर्माण सामग्री ढककर भेजने संबंधी नोटिस जारी किए गए हैं। अगर इसके बाद भी किसी वाहन मेें खुले में निर्माण सामग्री ले जाते हुए पाई जाती है तो उसे पकड़कर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा।
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