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पाले राम हत्याकांड : पिता-पुत्रों सहित चार मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा

Tue, 25 Aug 2026 01:43 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 25 Aug 2026 01:43 AM IST
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Pale Ram murder case: Four convicts, including father and sons, sentenced to life imprisonment
कैराना में आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद अदालत से बाहर आते मुजरिम-संवाद
कैराना (शामली)। गांव लांक में तीन जनवरी 2022 को मजदूर पालेराम (50) की हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ऋतु नागर ने मुजरिम कृष्णपाल और उसके दो बेटों विवेक उर्फ केकड़ा तथा विशांत और एक अन्य मुजरिम अमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत में मुजरिमों पर 1.20 लाख का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।
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वहीं, पालेराम का शव छिपाते हुए देखने पर कृष्णपाल के चचेरे भाई विनोद की थी हत्या कर दी थी। न्यायालय ने विनोद की हत्या में तीन अगस्त को कृष्णपाल और उसके बेटे विवेक व विशांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि तीन जनवरी 2022 की शाम करीब साढ़े पांच बजे शामली कोतवाली के गांव लांक में विवेक उर्फ केकड़ा गांव के ही 50 वर्षीय मजदूर पाले राम को अपने घर बुलाकर ले गया था। इस दौरान कहासुनी होने पर पाले राम की फावड़े से काटकर हत्या कर दी और शव को बोरी में बंद करके साइकिल पर रखकर तालाब के पास छुपा दिया। इस दौरान चचेरे भाई विनोद ने पालेराम के शव को छुपाते हुए देख लिया था तो विनोद की भी फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी।
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पालेराम की हत्या में बेटे संदीप ने कोतवाली पर कृष्णपाल और उसके बेटे विवेक उर्फ केकड़ा, विशांत और एक अन्य अमित निवासी गांव लांक के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फावड़ा, दाव और साइकिल बरामद कर ली थी। 28 मार्च 2022 को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।

सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ऋतु नागर ने दोष सिद्ध होने पर मुजरिम कृष्णपाल और उसके दो बेटों विवेक उर्फ केकड़ा और विशांत और अमित को आजीवन कारावास और 1.20 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

कैराना में आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद अदालत से बाहर आते मुजरिम-संवाद

कैराना में आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद अदालत से बाहर आते मुजरिम-संवाद

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