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अब एआरटीओ कार्यालय नहीं जाएगी वाहन पत्रावली
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अब एआरटीओ कार्यालय नहीं जाएगी वाहन पत्रावली
शामली। अब वाहनों के पंजीकरण के लिए एआरटीओ कार्यालय में भौतिक पत्रावली (फाइल) नहीं भेजनी होगी। शासन ने वाहन पंजीकरण के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब डीलर प्वाइंट पर ही पत्रावली सुरक्षित रखी जाएगी।
शासन ने वाहनों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। अभी तक डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन के समय वाहन की डाटा फीडिंग और टैक्स फीस पेमेंट वाहन क्रय करने की तिथि को जमा करने के बाद पूरी पत्रावली अगले दिन एआरटीओ कार्यालय में पंजीयन अधिकारी के पास भेजी जाती है।
एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि परिवहन आयुक्त धीरज साहू की तरफ से भेजे गए निर्देश में पंजीयन संबंधी भौतिक पत्रावली एआरटीओ कार्यालय में भेजने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। पंजीयन अधिकारी डीलर प्वाइंट द्वारा अपलोड किए गए डिजिटल साइन युक्त पत्रावली के आधार पर पंजीयन की कार्रवाई पूरी करेंगे। वाहन संबंधी भौतिक पत्रावली डीलर्स के यहां सुरक्षित रखी जाएगी। एआरटीओ ने बताया कि नई ऑनलाइन व्यवस्था के लागू होने से वाहनों के पंजीयन की प्रक्रिया में कम समय लगने के साथ ही फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी। उन्होंने बताया कि डीलरों को नई व्यवस्था लागू होने के बारे में अवगत करा दिया गया है।
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शामली। अब वाहनों के पंजीकरण के लिए एआरटीओ कार्यालय में भौतिक पत्रावली (फाइल) नहीं भेजनी होगी। शासन ने वाहन पंजीकरण के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब डीलर प्वाइंट पर ही पत्रावली सुरक्षित रखी जाएगी।
शासन ने वाहनों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। अभी तक डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन के समय वाहन की डाटा फीडिंग और टैक्स फीस पेमेंट वाहन क्रय करने की तिथि को जमा करने के बाद पूरी पत्रावली अगले दिन एआरटीओ कार्यालय में पंजीयन अधिकारी के पास भेजी जाती है।
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एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि परिवहन आयुक्त धीरज साहू की तरफ से भेजे गए निर्देश में पंजीयन संबंधी भौतिक पत्रावली एआरटीओ कार्यालय में भेजने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। पंजीयन अधिकारी डीलर प्वाइंट द्वारा अपलोड किए गए डिजिटल साइन युक्त पत्रावली के आधार पर पंजीयन की कार्रवाई पूरी करेंगे। वाहन संबंधी भौतिक पत्रावली डीलर्स के यहां सुरक्षित रखी जाएगी। एआरटीओ ने बताया कि नई ऑनलाइन व्यवस्था के लागू होने से वाहनों के पंजीयन की प्रक्रिया में कम समय लगने के साथ ही फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी। उन्होंने बताया कि डीलरों को नई व्यवस्था लागू होने के बारे में अवगत करा दिया गया है।
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