{"_id":"61e70abd290c826eca780406","slug":"mla-nahid-hassan-s-bail-plea-rejected-shamli-news-mrt573890471","type":"story","status":"publish","title_hn":"विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज
कैराना (शामली)। समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक एवं सपा-रालोद गठबंधन के प्रत्याशी नाहिद हसन गैंगस्टर के मुकदमे में मुजफ्फरनगर जेल में बंद हैं। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
15 जनवरी को समाजवादी पार्टी के कैराना विधायक व सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी चौधरी नाहिद हसन को कैराना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। विधायक नाहिद हसन 11 माह पहले दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में पेश किया था। जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद सपा विधायक ने भाजपा सरकार पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने के भी आरोप लगाए थे।
उसी दौरान विधायक के अधिवक्ता नसीम अहमद व जावेद अली ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका डाली थी। सोमवार को पुलिस के कोर्ट में मुकदमे से संबधित आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर मंगलवार को विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। जिसके बाद अपर जिला सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक) कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अधिवक्ता जावेद अली ने बताया कि विधायक की जमानत के लिए जल्द ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
कैराना (शामली)। समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक एवं सपा-रालोद गठबंधन के प्रत्याशी नाहिद हसन गैंगस्टर के मुकदमे में मुजफ्फरनगर जेल में बंद हैं। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
15 जनवरी को समाजवादी पार्टी के कैराना विधायक व सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी चौधरी नाहिद हसन को कैराना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। विधायक नाहिद हसन 11 माह पहले दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में पेश किया था। जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद सपा विधायक ने भाजपा सरकार पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने के भी आरोप लगाए थे।
विज्ञापन
उसी दौरान विधायक के अधिवक्ता नसीम अहमद व जावेद अली ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका डाली थी। सोमवार को पुलिस के कोर्ट में मुकदमे से संबधित आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर मंगलवार को विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। जिसके बाद अपर जिला सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक) कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अधिवक्ता जावेद अली ने बताया कि विधायक की जमानत के लिए जल्द ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की जाएगी।
विज्ञापन