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धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कवायद
ब्यूरो, अमर उजाला/शामली
Updated Wed, 10 Jan 2018 11:48 PM IST
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Loudspeakers removal
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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शामली/कैराना। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति बजने वाले लाउडस्पीकर हटवाने की कवायद प्रारंभ हो गई है। पुलिस प्रशासन ने सर्वे कराने के साथ ही नोटिस भिजवाने प्रारंभ कर दिए हैं। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए 15 जनवरी से पहले ही अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद बगैर अनुमति वाले लाउडस्पीकर बंद करा दिए जाएंगे।
हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने कहा था कि 15 जनवरी से बगैर अनुमति धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटवा दिए जाएंगे। इसी के चलते पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों के संबंध में थाना स्तर पर सर्वे प्रारंभ हो चुका है, जिन्होंने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं ली है, वह 15 जनवरी से हटवा दिए जाएंगे।
उधर, बुधवार को उपजिलाधिकारी कैराना दुष्यन्त कुमार मौर्य और सीओ राजेश कुमार तिवारी ने कस्बा कैराना के मंदिर मस्जिदों पर जाकर उन्हें लाउडस्पीकर के संबंध में नोटिस दिए। एसडीएम दुष्यन्त कुमार मौर्य ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।
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15 जनवरी के बाद बगैर अनुमति लाउडस्पीकर नहीं बजने दिया जाएगा। उधर, थानाभवन थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने पुलिसकर्मियों की टीम धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों का ब्योरा इकट्ठा करने के लिए लगा दी, जिन धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, उन्हें नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति लाउडस्पीकर नहीं बजने दिया जाएगा। इस दौरान उपनिरीक्षक पवन कुमार, संदीप कुमार, लविंग त्यागी, दिग्विजय यादव, सुशील
त्यागी और सभी पुलिसकर्मी और गांवों के चौकीदार उपस्थित रहे।
ध्वनि तीव्रता का निर्धारित मानक
शासन स्तर से भी इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने ध्वनि तीव्रता का मानक भी बताया है। उसमें औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत क्षेत्रों में दिन और रात के समय ध्वनि तीव्रता का अलग मानक है। उसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसीबल और रात में 70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 डेसीबल, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 और रात के समय 45 डेसीबल तथा शांत क्षेत्र में दिन में 50 तथा रात के समय 40 डेसीबल ध्वनि तीव्रता सीमा निर्धारित की गई है।
धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को दिए नोटिस
जलालाबाद। प्रमुख सचिव गृह के निर्देशों के बाद डीएम ने जनपद में धर्मस्थलों के प्रबंधकों को बिना अनुमित लाउडस्पीकर लगाने वालों को नोटिस देना शुरू कर दिया गया है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजने पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए है। बुधवार को डीएम के निर्देश पर लेखपाल ब्रजपाल ने नगर के समस्त धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को नोटिस दिए। इनमें बिना प्रशासन की अनुमति के किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर नहीं बजेगा।
नोटिस मिलने के बाद धार्मिक स्थलों के प्रबंधक मंदिरों में आरती, गुरुवाणी पाठ और मस्जिद मेें अजान कराने को लेकर परेशान नजर आए। लेखपाल ने सभी से अनुरोध किया है कि नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पहले दिन कस्बे के सिद्घपीठ दुर्गा देवी मंदिर, प्राचीन जालवाला शिवालय, राम मंदिर सेवा समिति, मदीना मस्जिद, पुराने बस स्टैंड वाली मस्जिद, जुमा मस्जिद, पुराने बस स्टैंड वाली मस्जिद आदि धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को नोटिस दिए। वहीं, ब्रजमोहन, सुशील जैन, आदेश गर्ग, इनाम कुरैशी, काजी तारिक हुसैन आदि का कहना है कि हाईकोर्ट और सरकार के नियम का पालन किया जाएगा। अनुमति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाएगा।
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हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने कहा था कि 15 जनवरी से बगैर अनुमति धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटवा दिए जाएंगे। इसी के चलते पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों के संबंध में थाना स्तर पर सर्वे प्रारंभ हो चुका है, जिन्होंने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं ली है, वह 15 जनवरी से हटवा दिए जाएंगे।
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उधर, बुधवार को उपजिलाधिकारी कैराना दुष्यन्त कुमार मौर्य और सीओ राजेश कुमार तिवारी ने कस्बा कैराना के मंदिर मस्जिदों पर जाकर उन्हें लाउडस्पीकर के संबंध में नोटिस दिए। एसडीएम दुष्यन्त कुमार मौर्य ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।
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15 जनवरी के बाद बगैर अनुमति लाउडस्पीकर नहीं बजने दिया जाएगा। उधर, थानाभवन थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने पुलिसकर्मियों की टीम धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों का ब्योरा इकट्ठा करने के लिए लगा दी, जिन धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, उन्हें नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति लाउडस्पीकर नहीं बजने दिया जाएगा। इस दौरान उपनिरीक्षक पवन कुमार, संदीप कुमार, लविंग त्यागी, दिग्विजय यादव, सुशील
त्यागी और सभी पुलिसकर्मी और गांवों के चौकीदार उपस्थित रहे।
ध्वनि तीव्रता का निर्धारित मानक
शासन स्तर से भी इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने ध्वनि तीव्रता का मानक भी बताया है। उसमें औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत क्षेत्रों में दिन और रात के समय ध्वनि तीव्रता का अलग मानक है। उसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसीबल और रात में 70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 डेसीबल, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 और रात के समय 45 डेसीबल तथा शांत क्षेत्र में दिन में 50 तथा रात के समय 40 डेसीबल ध्वनि तीव्रता सीमा निर्धारित की गई है।
धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को दिए नोटिस
जलालाबाद। प्रमुख सचिव गृह के निर्देशों के बाद डीएम ने जनपद में धर्मस्थलों के प्रबंधकों को बिना अनुमित लाउडस्पीकर लगाने वालों को नोटिस देना शुरू कर दिया गया है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजने पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए है। बुधवार को डीएम के निर्देश पर लेखपाल ब्रजपाल ने नगर के समस्त धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को नोटिस दिए। इनमें बिना प्रशासन की अनुमति के किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर नहीं बजेगा।
नोटिस मिलने के बाद धार्मिक स्थलों के प्रबंधक मंदिरों में आरती, गुरुवाणी पाठ और मस्जिद मेें अजान कराने को लेकर परेशान नजर आए। लेखपाल ने सभी से अनुरोध किया है कि नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पहले दिन कस्बे के सिद्घपीठ दुर्गा देवी मंदिर, प्राचीन जालवाला शिवालय, राम मंदिर सेवा समिति, मदीना मस्जिद, पुराने बस स्टैंड वाली मस्जिद, जुमा मस्जिद, पुराने बस स्टैंड वाली मस्जिद आदि धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को नोटिस दिए। वहीं, ब्रजमोहन, सुशील जैन, आदेश गर्ग, इनाम कुरैशी, काजी तारिक हुसैन आदि का कहना है कि हाईकोर्ट और सरकार के नियम का पालन किया जाएगा। अनुमति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाएगा।