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अभियुक्त को आजीवन कारावास
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अभियुक्त को आजीवन कारावास
कैराना (शामली)। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ( विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली ने कक्षा दो के छात्र के साथ कुकर्म करने के मामले में अभियुक्त दिपेश उर्फ छोटू को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
छह मार्च 2019 की शाम चार बजे थाना बाबरी क्षेत्र के एक गांव निवासी आठ वर्षीय बालक को गांव खेड़ीपट्टी निवासी दिपेश उर्फ छोटू बहला-फुसला कर खेत में ले गया था और उसके साथ कुकर्म किया। बालक के पिता की तहरीर पर बाबरी थाने में नौ मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद, बालक का मेडिकल कराया गया था, जिसमें कुकर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी दिपेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। मामले में अभियोजन पक्ष की और से सात गवाह पेश किए गए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश ( विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर दिपेश उर्फ छोटू को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही जेल में व्यतीत की गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। इस केस की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने की।
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कैराना (शामली)। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ( विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली ने कक्षा दो के छात्र के साथ कुकर्म करने के मामले में अभियुक्त दिपेश उर्फ छोटू को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
छह मार्च 2019 की शाम चार बजे थाना बाबरी क्षेत्र के एक गांव निवासी आठ वर्षीय बालक को गांव खेड़ीपट्टी निवासी दिपेश उर्फ छोटू बहला-फुसला कर खेत में ले गया था और उसके साथ कुकर्म किया। बालक के पिता की तहरीर पर बाबरी थाने में नौ मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद, बालक का मेडिकल कराया गया था, जिसमें कुकर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी दिपेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। मामले में अभियोजन पक्ष की और से सात गवाह पेश किए गए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश ( विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर दिपेश उर्फ छोटू को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही जेल में व्यतीत की गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। इस केस की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने की।
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