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Shamli News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
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-अपहरण करने वाली दो महिलाओं को भी पांच-पांच साल की सजा, लगाया अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि इस मामले में पीड़िता का अपहरण करके ले जाने वाली दो महिलाओं को भी पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया 10 अगस्त 2022 को शामली कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार दिन पहले उसकी 15 वर्षीय पुत्री का नसीमा और तबस्सुम ने अपहरण कर लिया, जिसे आरोपी महिलाएं बागपत जिले के बड़ौत में शौकीन निवासी गांव बलवा शामली के पास ले गई। वहां आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया, जिसका मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे।
मामले में पुलिस ने आरोपी शौकीन और महिलाओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। मामले में पुलिस ने विवेचना करने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आठ गवाह पेश किए गए।
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बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मुजरिम शौकीन निवासी गांव बलवा को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार दिया, जिस पर दोषी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि नसीम और तबस्सुम पर अपहरण का दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने दोनों दोषी महिलाओं को भी पांच-पांच वर्ष के कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि इस मामले में पीड़िता का अपहरण करके ले जाने वाली दो महिलाओं को भी पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया 10 अगस्त 2022 को शामली कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार दिन पहले उसकी 15 वर्षीय पुत्री का नसीमा और तबस्सुम ने अपहरण कर लिया, जिसे आरोपी महिलाएं बागपत जिले के बड़ौत में शौकीन निवासी गांव बलवा शामली के पास ले गई। वहां आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया, जिसका मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे।
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मामले में पुलिस ने आरोपी शौकीन और महिलाओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। मामले में पुलिस ने विवेचना करने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आठ गवाह पेश किए गए।
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बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मुजरिम शौकीन निवासी गांव बलवा को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार दिया, जिस पर दोषी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि नसीम और तबस्सुम पर अपहरण का दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने दोनों दोषी महिलाओं को भी पांच-पांच वर्ष के कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।