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दुष्कर्म के मुजरिम को आजीवन कारावास

Thu, 21 Apr 2022 12:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 21 Apr 2022 12:09 AM IST
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Life imprisonment for rape accused
कैराना (शामली)। किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोषी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि अरविंद उर्फ मोटा निवासी नाला पट्टी शामली को साढ़े 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया गया। बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम अरविंद उर्फ मोटा को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश जारी किए गए।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि 30 सितंबर 2018 को आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक मुजरिम साढ़े 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर ले गया था। किशोरी के पिता ने आदर्श मंडी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। एक सप्ताह बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद उसका मेडिकल कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। जिसके बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा का इजाफा किया गया था। पुलिस ने नौ अक्तूबर 2018 को आरोपी अरविंद उर्फ मोटा निवासी नाला पट्टी शामली को जेल भेज दिया था। बाद में अरविंद जमानत पर बाहर आ गया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली की अदालत में चल रही थी।
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