{"_id":"687955b3ef22dc2aa30698d1","slug":"insurance-for-paddy-crop-can-be-done-till-31st-shamli-news-c-26-1-aur1003-145874-2025-07-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shamli News: 31 तक करा सकते हैं धान की फसल के लिए बीमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shamli News: 31 तक करा सकते हैं धान की फसल के लिए बीमा
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। सरकार ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए समय रहते अपनी खरीफ की फसलों का बीमा कराने के निर्देश दिए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
उप- कृषि निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024-25 में जनपद में अधिसूचित फसल धान है। धान की प्रीमियम धनराशि 1864 रुपये प्रति हैक्टियर तथा इसकी बीमित राशि 93200 रुपये प्रति हेक्टेयर है। जो किसान बीमा कराना चाहते हैं, वह संबंधित बैंक शाखा एवं जनसेवा केंद्र के माध्यम से 31 जुलाई से पहले अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। जिन ऋणी किसानों को फसल बीमा का लाभ लेना है, तो उनको अपने केसीसी में अपनी फसल बैंक में जाकर अनिवार्य रूप से 24 जुलाई 2025 तक दर्ज करा लें।
विगत वर्ष (2024-25) सीजन खरीफ में 1397 कृषकों का फसल बीमा पंजीकरण हुआ था, जिसमें 391 कृषक धनराशि 8,77,543 रुपये से लाभान्वित हुए है। गैर ऋणी किसान सीएससी, एजेंट व बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in या क्राप इन्श्योरेंस ऐप के माध्यम से स्वयं बीमा करा सकते हैं।
विज्ञापन
शामली। सरकार ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए समय रहते अपनी खरीफ की फसलों का बीमा कराने के निर्देश दिए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
उप- कृषि निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024-25 में जनपद में अधिसूचित फसल धान है। धान की प्रीमियम धनराशि 1864 रुपये प्रति हैक्टियर तथा इसकी बीमित राशि 93200 रुपये प्रति हेक्टेयर है। जो किसान बीमा कराना चाहते हैं, वह संबंधित बैंक शाखा एवं जनसेवा केंद्र के माध्यम से 31 जुलाई से पहले अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। जिन ऋणी किसानों को फसल बीमा का लाभ लेना है, तो उनको अपने केसीसी में अपनी फसल बैंक में जाकर अनिवार्य रूप से 24 जुलाई 2025 तक दर्ज करा लें।
विगत वर्ष (2024-25) सीजन खरीफ में 1397 कृषकों का फसल बीमा पंजीकरण हुआ था, जिसमें 391 कृषक धनराशि 8,77,543 रुपये से लाभान्वित हुए है। गैर ऋणी किसान सीएससी, एजेंट व बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in या क्राप इन्श्योरेंस ऐप के माध्यम से स्वयं बीमा करा सकते हैं।
विज्ञापन