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Shamli News: रोजगार स्थापित करना चाहते हो तो 30 तक करें आवेदन -मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत जिले के दो सौ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य

Mon, 08 May 2023 11:42 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 08 May 2023 11:42 PM IST
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If you want to establish employment then apply till 30
शामली। बेरोजगार नौजवान यदि गांव में उद्योग लगाकर स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हों तो 30 जून तक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत जिले को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शासन से 10 इकाई पर 50 लाख पूंजी निवेश के माध्यम से 200 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य मिला है।
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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में इच्छुक बेरोजगार आवेदक पुरूष-महिला आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर ऑनलाइन दिनांक 30. जून तक भरकर हार्डकाॅपी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, रेलपार बाईपास रोड में किसी भी कार्यदिवस में जमा या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डॉ. तेज सिंह से मोबाइल नंबर-7408410819 पर संपर्क कर सकते हैं। योजना का संक्षिप्त विवरण उद्यम की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में ही होनी चाहिए और आवेदक स्थायी रूप से ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो। परियोजना अधिकतम 10 लाख रुपये तक हो। उद्यमी की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए परियोजना के दस्तावेज, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो) ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, कलर पासपोर्ट फोटो आदि होने चाहिए। तकनीकी व आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार बैंकों से परियोजना की मंजूरी प्रदान की जाएगी। निजी अंशदान-सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत निजी अंशदान करना होगा। सामान्य श्रेणी के पुरुष परियोजना लागत का 4 प्रतिशत ब्याज वहन करेंगे, बाकी सरकार देगी। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिक और महिला को ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट है। कौशल विकास प्रशिक्षण, आईटीआई व पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण प्राप्त आवेदन पत्रों पर चयन में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
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