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शादी समारोह में बिना लाइसेंस के शराब पिलाई तो होगी जेल : केपी सिंह

Tue, 05 Dec 2023 12:25 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 05 Dec 2023 12:25 AM IST
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If you serve liquor without license at wedding ceremony, you will face jail: KP Singh
शामली। यदि किसी भी शादी समारोह में बिना लाइसेंस के रिसोर्ट संचालक ने शराब पिलाई तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। यदि उनको शराब पिलानी है तो इसके लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं होटलो, ढाबा व रेस्टोरेंट संचालकों को भी बिना लाइसेंस के शराब न पिलाने के आदेश दिए है। इसके लिए आबकारी विभाग ने टीम का गठन कर आदेश जारी कर दिए है।
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जिला आबकारी कुंवर प्रताप सिंह ने बताया कि इस समय शादी समारोह शुरू हो चुके है और ऐसे में रिसोर्ट संचालक लड़का पक्ष से पैसे लेकर शराब पिलाने की व्यवस्था कर लेता है। आबकारी विभाग से लाइसेंस तक नहीं लेता है। जो नियम विरुद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए है कि यदि कहीं बिना अनुमति के लोग शराब पिलाने का कार्य करते है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको इसके लिए आबकारी विभाग से एफएल-11 लाइसेंस की अनुमति लेनी होती है। उन्होंने कहा कि कोई भी रिसोर्ट संचालक बिना लाइसेंस के शराब पिलाने का कार्य न करें। उन्होंने इसके लिए टीम का गठन किया है और आबकारी निरीक्षकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि निरीक्षण के दौरान शराब पार्टी चलती मिलती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोमवार को कई ढाबा, रेस्टोरेंट व होटलों का निरीक्षण कर व्यवस्था देखी, लेकिन वहां किसी भी तरह की शराब नहीं मिली और न ही कोई शराब पीता मिला।
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