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ईवीएम प्रशिक्षण 14,15 को
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Wed, 11 Jan 2017 12:14 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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शामली। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर डीएम सुजीत कुमार ने जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ कलक्ट्रेट परिसर में ईवीएम मशीन कक्ष तक जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया।
मंगलवार को डीएम सुजीत कुमार सिंह, एडीएम भरत पांडे ने कलक्ट्रेट परिसर मे बनाए गए ईवीएम कक्ष तक जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया। एडीएम भरत पांडे ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2007 के मद्देनजर कलक्ट्रेट मे ईवीएम मशीन कक्ष तक वाहनो के जाने के लिए सड़क उपयुक्त बनी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2017 मे प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं।
मास्टर ट्रेनर्स आगामी 14-15 जनवरी का ईवीएम संबंधी प्रशिक्षण देंगे। सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट को 17 जनवरी, पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान का 27- 29 जनवरी, माइक्रोआर्ब्जर को 30 जनवरी को, बूथ लेबिल आफिसर एवं राजनैतिक दलों को 31 जनवरी, पीठासीन अधिकारी प्रथम मतदान अधिकारी को दो फरवरी को द्वितीय मतदान अधिकारी व तृतीय मतदान अधिकारियों को सात फरवरी को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्याशियों एवं उनके एजेंटों का प्रशिक्षण आठ फरवरी को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैमरा मैन एवं वीडियो ग्राफर का प्रशिक्षण आठ फरवरी को होगा।
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उधर, एडीएम भरत पांडे ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति बिना प्रिंट लाइन बिना मुद्रक के नाम व पते कोई प्रतियां छापेगा, अथवा उसकी प्रति मुद्रण के तीन दिन के अंदर डीएम को नहीं भेजेगा तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनधित्व 1951की धारा 127 क के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो छह महीने तक का कारावास अथवा दो हजार तक का जुर्माना होगा। प्रिंटिग प्रेस में किसी भी व्यक्ति अथवा एजेंट, व प्रत्याशी आदि के द्वारा कोई निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर पंपलेट छापते समय प्रत्येक पुस्तिका, एवं पोस्टर पर मुद्रक ओर प्रकाशक के नाम पते सहित अंकित करेगा।
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मंगलवार को डीएम सुजीत कुमार सिंह, एडीएम भरत पांडे ने कलक्ट्रेट परिसर मे बनाए गए ईवीएम कक्ष तक जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया। एडीएम भरत पांडे ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2007 के मद्देनजर कलक्ट्रेट मे ईवीएम मशीन कक्ष तक वाहनो के जाने के लिए सड़क उपयुक्त बनी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2017 मे प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं।
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मास्टर ट्रेनर्स आगामी 14-15 जनवरी का ईवीएम संबंधी प्रशिक्षण देंगे। सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट को 17 जनवरी, पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान का 27- 29 जनवरी, माइक्रोआर्ब्जर को 30 जनवरी को, बूथ लेबिल आफिसर एवं राजनैतिक दलों को 31 जनवरी, पीठासीन अधिकारी प्रथम मतदान अधिकारी को दो फरवरी को द्वितीय मतदान अधिकारी व तृतीय मतदान अधिकारियों को सात फरवरी को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्याशियों एवं उनके एजेंटों का प्रशिक्षण आठ फरवरी को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैमरा मैन एवं वीडियो ग्राफर का प्रशिक्षण आठ फरवरी को होगा।
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उधर, एडीएम भरत पांडे ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति बिना प्रिंट लाइन बिना मुद्रक के नाम व पते कोई प्रतियां छापेगा, अथवा उसकी प्रति मुद्रण के तीन दिन के अंदर डीएम को नहीं भेजेगा तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनधित्व 1951की धारा 127 क के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो छह महीने तक का कारावास अथवा दो हजार तक का जुर्माना होगा। प्रिंटिग प्रेस में किसी भी व्यक्ति अथवा एजेंट, व प्रत्याशी आदि के द्वारा कोई निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर पंपलेट छापते समय प्रत्येक पुस्तिका, एवं पोस्टर पर मुद्रक ओर प्रकाशक के नाम पते सहित अंकित करेगा।