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‘कूड़ा जलता मिला तो ईओ होंगे जिम्मेदार’

Sun, 15 Dec 2019 12:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Dec 2019 12:30 AM IST
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'EO will be responsible if we burn garbage'
कलक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता करते डीएम अखिलेश सिंह। - फोटो : SHAMLI
शामली। डीएम अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से निकलने वाले धुएं में मौजूद जहरीले गैैसों से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। कृषि अवशेष जलाने की पिछले सवा माह में 45 किसानों और घटनाओं को रोक पाने में विफल 86 अधिकारियों कर्मचारियों को दंडित किया गया है। चेतावनी दी कि यदि नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत में कूड़ा जलता पाया गया तो निकाय के ईओ को दंडित किया जाएगा।
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शनिवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में डीएम ने बताया कि शासन और सुप्रीमकोर्ट ने कृषि अवशेष जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। गन्ने की अवशेष जलाने पर रोक के संबंध में भाकियू ने किसानों को जागरूक करने का काम किया है। एक नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य घटित 25 घटनाएं हुई। संबधित 25 किसानों के विरुद्ध अर्थदंड लगाया गया है। 14 किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इस दौरान 30 अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध अर्थदंड लगाया गया है। जिसमें जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, लेखपाल, सचिव ग्राम पंचायत, कृषि विभाग के प्रावैधिक सहायक शामिल हैं। एक दिसंबर से लेकर गत नौ दिसबंर तक 31 घटनाएं हुई है। जिसमें 31 किसानों के विरुद्ध अर्थदंड लगाकर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। अवशेष जला पाने में विफल 56 कर्मचारियों लेेखपाल ग्राम पंचायत सचिव व कृषि विभाग के प्रावैधिक सहायक के विरुद्ध अर्थ दंड की कार्रवाई की गई है। फसलों के अवशेष जलाने के प्रतिबंध के संबंध में विकासखंड में बीडीओ, प्रधानों की बैठक लेकर पुरानी जलाने के नुकसान और प्रदूषण से अवगत कराया चुका है।
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नगर पालिका, नगर पंचायत में कूड़ा न जलाने की ईओ को निर्देश दिए। जिन नगर पंचायतों और नगरपालिका परिषदों में कूड़ा जलता पाया गया तो संबधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर 29 कस्टम हायरिंग सेंटर-फार्म मशीनरी बैंक की मल्चर थ्रेडर, रोटरी स्ट्राचापर स्थापना विभिन्न क्षेत्रों में पहले आवत पहले पावत आधार पर की गई है। जिससे फसलों के अवशेष को भूमि में मिलाकर खाद में परिवर्तित किया जा सके। किसान पाठशाला और किसान दिवस में किसानों को जागरूक किया गया है। बैठक में एडीएम अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि अवशेष पत्ती जलाने वालों पर साढे़ तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसमें दो लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। मौके पर एसपी विनीत जायसवाल, एएसपी राजेश श्रीवास्तव, उपनिदेशक कृषि शिवकुमार केसरी, जिला कृषि अधिकारी हरी शंकर सिंह मौजूद रहे।
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