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Shamli News: महिला के साथ दुराचार करने के मुजरिम को आठ साल की सजा

Wed, 23 Aug 2023 12:18 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Aug 2023 12:18 AM IST
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Eight years imprisonment for raping a woman
-अदालत ने मुजरिम पर लगाया 20 हजार का अर्थदंड
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। घर में घुसकर महिला के साथ दुराचार करने व धमकी देने के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायालय (एससी एसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम दिनेश उर्फ कल्लन निवासी घिस्सुगढ थाना कैराना को आठ साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नही करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि सात जून 2016 को कैराना क्षेत्र की एक बस्ती में दिनेश उर्फ कल्लन ने घर में घुसकर एक महिला के साथ दुराचार किया था तथा पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में महिला के पति ने कैराना कोतवाली पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में बयान कराए थे। पुलिस ने दिनेश उर्फ कल्लन को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की और से 6 गवाह पेश किए गये। मंगलवार को दोनों पक्षो की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायालय (एससी एसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम दिनेश उर्फ कल्लन निवासी घिस्सुगढ थाना कैराना को आठ साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नही करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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