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Shamli News: 20 अगस्त से 18 अक्तूबर तक एकीकृत मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट रोल होगा तैयार
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शामली। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम घोषित हो गया है। आगामी 20 अगस्त से 18 अक्तूबर तक एकीकृत मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाएगा। 19 अक्तूबर से लेकर 28 अक्तूबर तक एकीकृत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। 29 अक्तूबर को दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 29 अक्तूबर से 28 नवंबर तक विशेष अभियान मतदान केंद्रों पर चलाया जाएगा।
एडीएम संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ द्वारा घर-घर जा कर सत्यापन कार्य किया जाएगा। साथ ही मतदान केंन्द्रों पर मतदाता सूची पहचान पत्रों की विसंगतियों को दूर किया जाएगा। मतदान केंद्रों के खंड भाग की सीमाओं के स्थान के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप देना और मतदान केंद्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना है। आगामी 24 दिसंबर की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त की जाएगी।
बताया कि 1 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 6 जनवरी को ऐसे नागरिक, जो 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उससे अधिक आयु के हैं। उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, ऐसे व्यक्ति फार्म-6 भरकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जन्मतिथि, पते के सत्यापन हेतु आधार कार्ड साथ लगाना होगा। यदि व्यक्ति के पास आधार कार्ड उपलब्ध न हो, तो मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर द्वारा जारी की गई पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि संलग्न करना अनिवार्य है।
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एडीएम संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ द्वारा घर-घर जा कर सत्यापन कार्य किया जाएगा। साथ ही मतदान केंन्द्रों पर मतदाता सूची पहचान पत्रों की विसंगतियों को दूर किया जाएगा। मतदान केंद्रों के खंड भाग की सीमाओं के स्थान के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप देना और मतदान केंद्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना है। आगामी 24 दिसंबर की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त की जाएगी।
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बताया कि 1 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 6 जनवरी को ऐसे नागरिक, जो 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उससे अधिक आयु के हैं। उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, ऐसे व्यक्ति फार्म-6 भरकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जन्मतिथि, पते के सत्यापन हेतु आधार कार्ड साथ लगाना होगा। यदि व्यक्ति के पास आधार कार्ड उपलब्ध न हो, तो मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर द्वारा जारी की गई पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि संलग्न करना अनिवार्य है।
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