फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Decision could not be taken on bail of SP MLA Nahid Hasan

सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत पर नहीं हो सका निर्णय

Fri, 29 Apr 2022 12:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 29 Apr 2022 12:03 AM IST
विज्ञापन
Decision could not be taken on bail of SP MLA Nahid Hasan
कैराना (शामली)। गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में साढ़े 3 माह से जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की हाई कोर्ट में जमानत पर निर्णय नहीं हो सका।
विज्ञापन

फरवरी 2021 को कैराना कोतवाली में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जिला कारागार में भेज दिया था। बाद में नाहिद हसन के अधिवक्ता ने कैराना स्थित कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। विधायक के जेल जाने के बाद उनके विरुद्ध 2019 के अमानत में खयानत के दर्ज दूसरे मुकदमे में भी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। करीब साढ़े 3 माह से विधायक जेल में बंद हैं।

बृहस्पतिवार को दोनों मामलों में जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते सुनवाई नहीं हो सकीं। गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में 6 मई व अमानत में खयानत के मुकदमे में जमानत के लिए 5 मई की तारीख लगाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed