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आईसीआईसीआई बैंक प्रबंधक पर जुर्माना

Sat, 25 Mar 2017 12:03 AM IST
शामली, अमर उजाला ब्यूरो
शामली, अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 25 Mar 2017 12:03 AM IST
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ICICI Bank Manager fined
कोर्ट - फोटो : Pintrest
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने एक उपभोक्ता के वाद पर सुनवाई करते हुए आईसीआईसीआई बैंक शाखा प्रबंधक पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 
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थानाभवन क्षेत्र के गांव रसीदगढ़ निवासी अरविंद कुमार ने आईसीआईसीआई बैंक के बुढ़ाना रोड स्थित शाखा प्रबंधक और मुजफ्फरनगर शाखा प्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। अरविंद ने बताया था कि मुजफ्फरनगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में उसका खाता है, जिससे उसे एटीएम कार्ड भी जारी हुआ।
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उस एटीएम से अरविंद 19 मई 2015 को शामली में बुढ़ाना रोड स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा के बाहर लगे एटीएम से रुपये निकालने पहुंचा। एटीएम से रुपये नहीं मिले और न ही कोई विवरण दिया। बाद में उसके खाते से पांच हजार रुपये निकल गए। इस बाबत अरविंद ने बैंक शाखा प्रबंधक से मुलाकात कर एटीएम के सीसीटीवी की फुटेज मांगी, तो वह उपलब्ध नहीं कराई गई। अरविंद ने अपने खाते से निकली रकम वापस मांगी, तो रकम भी नहीं दी गई। इसके बाद उपभोक्ता सेवा में कमी और बैंक की गलती को आधार मानते हुए वाद दायर किया गया। 
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फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए दोनों ही बैंक शाखा प्रबंधक को आदेश दिया कि परिवादी को उसके खाते से निकले पांच हजार रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति के पांच हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये का भुगतान अदा किया जाए। यह रकम आदेश के 30 दिन के भीतर उपभोक्ता फोरम में जमा कराई जाए। निर्धारित समय में रकम जमा नहीं कराने पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त सालाना ब्याज देना होगा, जो शाखा प्रबंधक के खाते से वसूल किया जाएगा।
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