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दो शाखा प्रबंधको पर लगाया 27 हजार रुपये का जुर्माना
Updated Fri, 01 Dec 2017 12:39 AM IST
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बैंक के दो शाखा प्रबंधकों पर लगाया 27 हजार रुपये जुर्माना
शामली। एक उपभोक्ता के खाते से बगैर किसी कारण 20 हजार रुपये की धनराशि काट लिए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने दो बैंक के शाखा प्रबंधकों पर संयुक्त रूप से 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शामली के मोहल्ला काकानगर निवासी सुंदर सिंह पुत्र जगपाल सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। उसमें बताया था कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा नजीबाबाद रोड बिजनौर के शाखा प्रबंधक और पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेड़ीकरमू शामली के शाखा प्रबंधक ने उसके खाते से गलत तरीके से 20 हजार रुपये धनराशि काट ली। पीड़ित ने काटी गई धनराशि की रकम 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाए जाने, मानसिक शारीरिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की थी। जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने परिवाद की सुनवाई करते हए आदेश दिया कि दोनों बैंक शाखा प्रबंधक संयुक्त रूप से सुंदर सिंह के खाते से डेबिट 20 हजार रुपये का भुगतान व मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये, वाद व्यय में खर्च दो हजार रुपये मिलाकर कुल 27 हजार रुपये अदा करेंगे। यह धनराशि दोनो बैंक शाखा प्रबंधकों को 13,500 रुपये व 13,500 रुपये एक माह में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में जमा करानी होगी। यदि जुर्माने की धनराशि निर्धारित समय पर जमा नहीं की जाती है, तो 12 प्रतिशत अतिरिक्त सालाना साधारण ब्याज देना होगा। आदेश में यह भी कहा कि जो वर्तमान में शाखा प्रबंधक हैं, उनके खाते से जुर्माना धनराशि वसूली जाए।
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शामली। एक उपभोक्ता के खाते से बगैर किसी कारण 20 हजार रुपये की धनराशि काट लिए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने दो बैंक के शाखा प्रबंधकों पर संयुक्त रूप से 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शामली के मोहल्ला काकानगर निवासी सुंदर सिंह पुत्र जगपाल सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। उसमें बताया था कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा नजीबाबाद रोड बिजनौर के शाखा प्रबंधक और पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेड़ीकरमू शामली के शाखा प्रबंधक ने उसके खाते से गलत तरीके से 20 हजार रुपये धनराशि काट ली। पीड़ित ने काटी गई धनराशि की रकम 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाए जाने, मानसिक शारीरिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की थी। जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने परिवाद की सुनवाई करते हए आदेश दिया कि दोनों बैंक शाखा प्रबंधक संयुक्त रूप से सुंदर सिंह के खाते से डेबिट 20 हजार रुपये का भुगतान व मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये, वाद व्यय में खर्च दो हजार रुपये मिलाकर कुल 27 हजार रुपये अदा करेंगे। यह धनराशि दोनो बैंक शाखा प्रबंधकों को 13,500 रुपये व 13,500 रुपये एक माह में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में जमा करानी होगी। यदि जुर्माने की धनराशि निर्धारित समय पर जमा नहीं की जाती है, तो 12 प्रतिशत अतिरिक्त सालाना साधारण ब्याज देना होगा। आदेश में यह भी कहा कि जो वर्तमान में शाखा प्रबंधक हैं, उनके खाते से जुर्माना धनराशि वसूली जाए।
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