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Shamli: 13 वर्षीय किशोरी की शादी से पहले छापा, टीम ने रुकवाई रस्म, 10 अप्रैल को आनी थी बारात
Thu, 09 Apr 2026 09:48 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
Published by: Dimple Sirohi
Updated Thu, 09 Apr 2026 09:48 PM IST
सार
शामली के झिंझाना कस्बे में 13 वर्षीय किशोरी की शादी होने से पहले कार्रवाई कर इसे रुकवा दिया गया। अधिकारियों ने किशोरी को संरक्षण में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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मौके पर पहुंची चाइल्ड हेल्पलाइन टीम
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
शामली के झिंझाना कस्बे के मोहल्ला सलारा में 13 वर्षीय किशोरी की होने वाली शादी को अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई करते हुए रुकवा दिया। किशोरी की बारात 10 अप्रैल को शामली से आने वाली थी।
वन स्टॉप सेंटर प्रभारी गजाला त्यागी और चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी अजरा खान ने बताया कि बृहस्पतिवार को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग किशोरी की शादी कराई जा रही है। सूचना मिलने पर टीम तुरंत मौके पर पहुंची और किशोरी के परिजनों से उम्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन परिजन कोई प्रमाण नहीं दिखा सके।
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वन स्टॉप सेंटर प्रभारी गजाला त्यागी और चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी अजरा खान ने बताया कि बृहस्पतिवार को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग किशोरी की शादी कराई जा रही है। सूचना मिलने पर टीम तुरंत मौके पर पहुंची और किशोरी के परिजनों से उम्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन परिजन कोई प्रमाण नहीं दिखा सके।
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इसके बाद टीम किशोरी को अपने संरक्षण में लेकर अपने साथ ले गई। किशोरी के माता-पिता का कहना है कि उनकी बेटी बालिग है। उन्होंने मेडिकल परीक्षण कराने की मांग करते हुए बताया कि किशोरी कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए उसके पास उम्र से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है।
अधिकारियों के अनुसार, किशोरी की उम्र लगभग 13 वर्ष बताई जा रही है। उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नाबालिग की शादी कराना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर परिजनों के खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
अधिकारियों के अनुसार, किशोरी की उम्र लगभग 13 वर्ष बताई जा रही है। उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नाबालिग की शादी कराना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर परिजनों के खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान है।