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Shamli News: झूठा मुकदमा प्रस्तुत करने पर 50 हजार जुर्माना लगाया

Sun, 11 May 2025 01:05 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 11 May 2025 01:05 AM IST
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A fine of Rs 50,000 was imposed for filing a false case
शामली। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने झूठा मुकदमा प्रस्तुत करने पर शिकायतकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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कस्बा कैराना के मोहल्ला अंसारियान निवासी दाऊद अली ने आयोग में 16 अक्तूबर 2020 को परिवाद दायर कराते हुए बताया था कि वह 20 जून 2020 को 11 मोबाइल फोन कमला मार्केट शामली स्थित अंसारी मोबाइल गैलरी के संचालक से क्रय करने गया था। उसने दस मोबाइल फोन की कीमत का एक लाख 80 हजार रुपये और एक मोबाइल फोन का 6991 रुपये का भुगतान कर दिया था। उस समय दुकान संचालक ने उसे एक मोबाइल फोन तुरंत दे दिया गया था।
परिवादी का कहना था कि उसे यह मोबाइल फोन शादी में देने थे, दुकान संचालक ने शादी की तारीख पर बाकी मोबाइल देने को कहा था, लेकिन उसने समय पर मोबाइल फोन नहीं दिए।
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एक मोबाइल फोन जो दिया गया था, वह भी कुछ समय बाद खराब हो गया। आरोप है कि दुकान संचालक ने न तो मोबाइल फोन ठीक कराया और न ही दस मोबाइल की कीमत वापस की।
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आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने मामले की सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया कि परिवादी अपने परिवाद को सिद्ध करने में असफल रहा और कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परिवाद को निरस्त करते हुए वादी द्वारा किए गए गैर कानूनी कार्यों के लिए आपराधिक विधि के तहत मिथ्या साक्ष्य व मिथ्या प्रविष्टि कारित करने और कूटरचित दस्तावेज बनाने व प्रस्तुत करने पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए एसपी शामली को निर्देशित किया।

झूठा मुकदमा प्रस्तुत करने व दुकान संचालक की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए वादी से दुकान संचालक को 50 हजार रुपये दिलाने और न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट करने के लिए वादी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया, जो नियमानुसार राजकोष में जमा किए जाएंगे।
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