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आरओ ने जहीर मलिक को सपा प्रत्याशी व इलियास को निर्दलीय घोषित किया
Updated Tue, 07 Nov 2017 11:46 PM IST
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शामली।
सपा ने जलालाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष पर दो प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया था। इस विवाद में आरओ जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर अनिल भारती ने सुनवाई करते हुए अध्यक्ष पर सपा के प्रत्याशी के रूप में जहीर मलिक का नामांकन पत्र वैध मान लिया गया है। इलियास का नामांकन पत्र निर्दलीय रूप में स्वीकृत किया गया है।
जलालाबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर जहीर मलिक को सपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा चुनाव चिह्न 29 अक्तूबर व इलियास को चार नवंबर को जारी किया गया था। छह नवंबर को सपा प्रत्याशी के रूप में जलालाबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर जहीर मलिक व इलियास द्वारा नामांकन पत्र आरओ के सम्मुख पेश कर दाखिल किए गए। आरओ के सम्मुख जहीर मलिक ने एक नामांकन पत्र निर्दलीय रूप से दाखिल किया। सोमवार को सपा के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं ने अपना पक्ष रखा था। आरओ एवं जिला गन्नाधिकारी डाक्टर अनिल भारती ने जलालाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सपा के चुनाव चिह्न विवाद पर सुनवाई की। इस विवाद में आरओ के सम्मुख सपा जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी व जहीर मलिक व इलियास ने अपना पक्ष रखा। जिला गन्नाधिकारी डाक्टर अनिल भारती ने अपने निर्णय में कहा कि कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दोनों प्रत्याशियों को सपा के चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए। इसलिए नियमानुुुुसार सबसे पहले जारी किया गया चुनाव चिह्न वैध हैं। डीसीओ डाक्टर अनिल भारती ने बताया कि थानाभवन नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर सपा का प्रत्याशी जहीर मलिक व इलियास का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप मे नामांकन पत्र स्वीकार किया गया है। उन्होंने बताया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार जहीर मलिक की जाति डोगर घोसी जाति पिछड़ी में शामिल है। जहीर मलिक पक्ष की ओर से मुजफ्फरनगर के अधिवक्ता तेगबहादुर सिंह सैनी व मनोज जांगिड़ अधिवक्ता व दूसरे इलियास पक्ष की ओर अमरदीप सिंह ने पैरवी की।
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सपा ने जलालाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष पर दो प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया था। इस विवाद में आरओ जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर अनिल भारती ने सुनवाई करते हुए अध्यक्ष पर सपा के प्रत्याशी के रूप में जहीर मलिक का नामांकन पत्र वैध मान लिया गया है। इलियास का नामांकन पत्र निर्दलीय रूप में स्वीकृत किया गया है।
जलालाबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर जहीर मलिक को सपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा चुनाव चिह्न 29 अक्तूबर व इलियास को चार नवंबर को जारी किया गया था। छह नवंबर को सपा प्रत्याशी के रूप में जलालाबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर जहीर मलिक व इलियास द्वारा नामांकन पत्र आरओ के सम्मुख पेश कर दाखिल किए गए। आरओ के सम्मुख जहीर मलिक ने एक नामांकन पत्र निर्दलीय रूप से दाखिल किया। सोमवार को सपा के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं ने अपना पक्ष रखा था। आरओ एवं जिला गन्नाधिकारी डाक्टर अनिल भारती ने जलालाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सपा के चुनाव चिह्न विवाद पर सुनवाई की। इस विवाद में आरओ के सम्मुख सपा जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी व जहीर मलिक व इलियास ने अपना पक्ष रखा। जिला गन्नाधिकारी डाक्टर अनिल भारती ने अपने निर्णय में कहा कि कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दोनों प्रत्याशियों को सपा के चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए। इसलिए नियमानुुुुसार सबसे पहले जारी किया गया चुनाव चिह्न वैध हैं। डीसीओ डाक्टर अनिल भारती ने बताया कि थानाभवन नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर सपा का प्रत्याशी जहीर मलिक व इलियास का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप मे नामांकन पत्र स्वीकार किया गया है। उन्होंने बताया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार जहीर मलिक की जाति डोगर घोसी जाति पिछड़ी में शामिल है। जहीर मलिक पक्ष की ओर से मुजफ्फरनगर के अधिवक्ता तेगबहादुर सिंह सैनी व मनोज जांगिड़ अधिवक्ता व दूसरे इलियास पक्ष की ओर अमरदीप सिंह ने पैरवी की।
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