{"_id":"602c12808ebc3ee9075079d5","slug":"515-cases-of-lockdown-violation-will-be-returned-shamli-news-mrt5257046143","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिले में लॉकडाउन उल्लंघन के 515 मुकदमे होंगे वापस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिले में लॉकडाउन उल्लंघन के 515 मुकदमे होंगे वापस
विज्ञापन
जिले में लॉकडाउन उल्लंघन के 515 मुकदमे होंगे वापस
शामली। कोरोना काल में कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन न करने और लॉकडाउन उल्लंघन करने पर जिले में 515 मुकदमे दर्ज हुए थे। शासन ने आम लोगों को राहत देते हुए लॉकडाउन उल्लंघन के दर्ज केस वापस लेने की घोषणा की है। इन मुकदमों के वापस होने पर 1493 लोगों को राहत मिलेगी।
जिले में कोरोना का पहला केस 24 मार्च को आया था। इसके बाद से लगातार कोरोना के केस बढ़ते गए। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया था। साथ ही पुलिस-प्रशासन को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए थे। जिले में कोविड-19 और लॉकडाउन का उल्लंघन करने में 515 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें 1493 लोगों को आरोपी बनाया गया। तीन दिन पहले राज्य सरकार ने लॉकडाउन उल्लंघन के दर्ज मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की है। मुकदमे वापस होने से इसमें फंसे लोगों को पुलिस और कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभी शासनादेश नहीं मिला है। शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिले में लॉकडाउन उल्लंघन में दर्ज मुकदमे
थाना - मुकदमों की संख्या
कोतवाली- 125
आदर्श मंडी- 53
बाबरी- 39
थानाभवन- 42
गढ़ीपुख्ता- 18
झिंझाना- 59
कैराना - 50
कांधला - 129
लॉकडाउन में 29414 लोगों के चालान
शामली। उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत 22 मई से 15 फरवरी तक जिले में पुलिस ने 29414 लोगों के चालान कर 3609350 रुपये शमन शुल्क वसूल किया है। इनमें फेस मास्क न लगाकर घर से बाहर निकलने पर 3210 लोगों के चालान किए गए। लॉकडाउन में कोविड-19 गाइड लाइन का उल्लंघन करने 199 और लॉकडाउन के दौरान दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर 428 लोगों के चालान किए गए।
विज्ञापन
कोट
जिले में लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुकदमे वापस लेने संबंधी शासनादेश अभी नहीं मिला है। जैसे ही शासन के दिशा-निर्देश मिलेंगे, उनका पालन करते हुए कार्यवाही की जाएगी।
-सुकीर्ति माधव, एसपी।
विज्ञापन
शामली। कोरोना काल में कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन न करने और लॉकडाउन उल्लंघन करने पर जिले में 515 मुकदमे दर्ज हुए थे। शासन ने आम लोगों को राहत देते हुए लॉकडाउन उल्लंघन के दर्ज केस वापस लेने की घोषणा की है। इन मुकदमों के वापस होने पर 1493 लोगों को राहत मिलेगी।
जिले में कोरोना का पहला केस 24 मार्च को आया था। इसके बाद से लगातार कोरोना के केस बढ़ते गए। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया था। साथ ही पुलिस-प्रशासन को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए थे। जिले में कोविड-19 और लॉकडाउन का उल्लंघन करने में 515 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें 1493 लोगों को आरोपी बनाया गया। तीन दिन पहले राज्य सरकार ने लॉकडाउन उल्लंघन के दर्ज मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की है। मुकदमे वापस होने से इसमें फंसे लोगों को पुलिस और कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभी शासनादेश नहीं मिला है। शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
जिले में लॉकडाउन उल्लंघन में दर्ज मुकदमे
थाना - मुकदमों की संख्या
कोतवाली- 125
आदर्श मंडी- 53
बाबरी- 39
थानाभवन- 42
गढ़ीपुख्ता- 18
झिंझाना- 59
कैराना - 50
कांधला - 129
लॉकडाउन में 29414 लोगों के चालान
शामली। उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत 22 मई से 15 फरवरी तक जिले में पुलिस ने 29414 लोगों के चालान कर 3609350 रुपये शमन शुल्क वसूल किया है। इनमें फेस मास्क न लगाकर घर से बाहर निकलने पर 3210 लोगों के चालान किए गए। लॉकडाउन में कोविड-19 गाइड लाइन का उल्लंघन करने 199 और लॉकडाउन के दौरान दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर 428 लोगों के चालान किए गए।
विज्ञापन
कोट
जिले में लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुकदमे वापस लेने संबंधी शासनादेश अभी नहीं मिला है। जैसे ही शासन के दिशा-निर्देश मिलेंगे, उनका पालन करते हुए कार्यवाही की जाएगी।
-सुकीर्ति माधव, एसपी।