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युवक- युवती को मिलेगा 35 हजार रूपये की धनराशि
Updated Sun, 16 Sep 2018 12:19 AM IST
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शामली। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना लागू की गई है। दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में शामली जिले का चार लभ्यार्थियों का लक्ष्य दिया गया है। दंपति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 रुपये, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रुपये तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी।
शनिवार को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधिकारी प्रसून राय ने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष से अधिक न होने और युवती की उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होने पर लाभार्थी माना जाएगा। दंपति में कोई आयकर दाता न हो। लाभार्थी को सीएमओ द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग दंपति वर्तमान वर्ष व पिछले वर्ष के वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक दंपति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, आय, जाति प्रमाणपत्र, युवक-युवती का आयु का प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो। सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। ऑनलाइन सबमिट आवेदनपत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की कापी संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शामली के कार्यालय को प्राप्त कराएं। शासन से दिव्यांगजन के लिए चार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक जिला मुख्यालय को पुरस्कार योजना के लिए धनराशि बजट के रुप में प्राप्त नहीं हुआ हैं।
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शनिवार को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधिकारी प्रसून राय ने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष से अधिक न होने और युवती की उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होने पर लाभार्थी माना जाएगा। दंपति में कोई आयकर दाता न हो। लाभार्थी को सीएमओ द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग दंपति वर्तमान वर्ष व पिछले वर्ष के वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक दंपति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, आय, जाति प्रमाणपत्र, युवक-युवती का आयु का प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो। सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। ऑनलाइन सबमिट आवेदनपत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की कापी संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शामली के कार्यालय को प्राप्त कराएं। शासन से दिव्यांगजन के लिए चार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक जिला मुख्यालय को पुरस्कार योजना के लिए धनराशि बजट के रुप में प्राप्त नहीं हुआ हैं।
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