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Shamli News: बीमा क्लेम निरस्त करने पर बैंक और बीमा कंपनी पर 3.20 लाख का जुर्माना
Thu, 17 Sep 2026 01:38 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:38 AM IST
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शामली। बलवा गांव निवासी मोमीना ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। इसमें बलवा स्थित इंडियन बैंक शाखा के प्रबंधक, यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुंबई के प्रबंधक और इसी कंपनी के मेरठ स्थित क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक को पक्षकार बनाया।
मोमीना ने बताया कि उसके पति इकबाल का इंडियन बैंक की बलवा शाखा में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता था। खाते के साथ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी कराया हुआ था। इसके लिए 177 रुपये वार्षिक प्रीमियम देकर पॉलिसी का नवीनीकरण कराया जाता था। पॉलिसी का नवीनीकरण 31 मार्च 2023 तक था।
मोमीना के अनुसार 13 मार्च 2023 को गांव में मिस्त्री का काम करते समय उसके पति इकबाल की करंट से मौत हो गई। इसके बाद उसने बीमा क्लेम लेने के लिए आठ मई 2023 को क्लेम फार्म भरा। आरोप है कि करीब एक साल तक कभी उससे कागजात मांगे जाते रहे और बाद में उसका क्लेम निरस्त कर दिया गया।
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मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के चेयरमैन हेमंत कुमार गुप्ता ने की। आयोग ने मामले में बैंक की ओर से सेवा में कमी माना। आयोग ने मृतक इकबाल के वारिसों को तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। इस राशि पर मृत्यु की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।
इसके अलावा अनुचित व्यवहार के लिए 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। यह राशि राजकोष में जमा कराई जाएगी। आयोग ने आदेश का पालन 45 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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मोमीना ने बताया कि उसके पति इकबाल का इंडियन बैंक की बलवा शाखा में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता था। खाते के साथ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी कराया हुआ था। इसके लिए 177 रुपये वार्षिक प्रीमियम देकर पॉलिसी का नवीनीकरण कराया जाता था। पॉलिसी का नवीनीकरण 31 मार्च 2023 तक था।
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मोमीना के अनुसार 13 मार्च 2023 को गांव में मिस्त्री का काम करते समय उसके पति इकबाल की करंट से मौत हो गई। इसके बाद उसने बीमा क्लेम लेने के लिए आठ मई 2023 को क्लेम फार्म भरा। आरोप है कि करीब एक साल तक कभी उससे कागजात मांगे जाते रहे और बाद में उसका क्लेम निरस्त कर दिया गया।
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मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के चेयरमैन हेमंत कुमार गुप्ता ने की। आयोग ने मामले में बैंक की ओर से सेवा में कमी माना। आयोग ने मृतक इकबाल के वारिसों को तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। इस राशि पर मृत्यु की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।
इसके अलावा अनुचित व्यवहार के लिए 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। यह राशि राजकोष में जमा कराई जाएगी। आयोग ने आदेश का पालन 45 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।