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अब राशन डीलरों को मिलेंगे मास्टर आधार रजिस्टर, सभी को मिलेगा राशन
Updated Sun, 22 Jul 2018 12:00 AM IST
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अब राशन डीलरों को मिलेंगे मास्टर आधार रजिस्टर
थानाभवन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर उठते लगातार सवालों के बाद अब आपूर्ति विभाग ने एक और नई व्यवस्था लागू कर दी है। विभाग की ओर से सभी राशन डीलरों को मास्टर आधार रजिस्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। रजिस्टर में उपभोक्ताओं के आधार कार्ड की पूरी जानकारी होगी। इसके बाद राशन डीलर रजिस्टर में दर्ज आधार के रिकार्ड के हिसाब से ही उपभोक्ताओं को राशन आवंटित करेंगे।
आपूर्ति विभाग की पूर्ति निरीक्षक वैशाली अहलावत ने शनिवार को नगर पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में सभी राशन डीलरों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत मास्टर आधार रजिस्टर रविवार तक सभी राशन डीलरों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिसके बाद से डीलर नई व्यवस्था के तहत ही काम करेंगे। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड में एक परिवार के जितने उपभोक्ताओं के नाम लिखें हैं और उन सभी सदस्यों के आधार कार्ड कार्यालय में जमा हैं तो उनमें से कोई भी सदस्य डीलर के यहां से राशन ले सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को राशन के लिए परेशान नहीं किया जाए। यदि भविष्य में किसी भी उपभोक्ता की उनके पास राशन न मिलने की शिकायत आती है तो उक्त डीलर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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थानाभवन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर उठते लगातार सवालों के बाद अब आपूर्ति विभाग ने एक और नई व्यवस्था लागू कर दी है। विभाग की ओर से सभी राशन डीलरों को मास्टर आधार रजिस्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। रजिस्टर में उपभोक्ताओं के आधार कार्ड की पूरी जानकारी होगी। इसके बाद राशन डीलर रजिस्टर में दर्ज आधार के रिकार्ड के हिसाब से ही उपभोक्ताओं को राशन आवंटित करेंगे।
आपूर्ति विभाग की पूर्ति निरीक्षक वैशाली अहलावत ने शनिवार को नगर पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में सभी राशन डीलरों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत मास्टर आधार रजिस्टर रविवार तक सभी राशन डीलरों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिसके बाद से डीलर नई व्यवस्था के तहत ही काम करेंगे। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड में एक परिवार के जितने उपभोक्ताओं के नाम लिखें हैं और उन सभी सदस्यों के आधार कार्ड कार्यालय में जमा हैं तो उनमें से कोई भी सदस्य डीलर के यहां से राशन ले सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को राशन के लिए परेशान नहीं किया जाए। यदि भविष्य में किसी भी उपभोक्ता की उनके पास राशन न मिलने की शिकायत आती है तो उक्त डीलर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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