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नगर पालिका कराएगी शहर में मुनादी
Updated Fri, 13 Jul 2018 12:40 AM IST
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शामली। शासन के सख्त निर्देशों के बाद नगर पालिका ने पॉलीथिन पर पाबंदी लगाने की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार से शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न करने के प्रति जागरूक करने के लिए मुनादी कराई जाएगी। 15 जुलाई के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर में अभियान चलाया जाएगा। पॉलीथिन का इस्तेमाल करते पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा और माल जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।
दो दिन पूर्व कलक्ट्रेट में पॉलीथिन पर पाबंदी लगाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंस में सभी जिलाधिकारियों को 15 जुलाई तक पॉलीथिन पर पूर्ण रुप से पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए है। इसके बाद डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने नगर पालिका के अधिकारियों को पहले शहर में मुनादी कराते हुए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए है। चेयरपर्सन अंजला बंसल ने बताया कि शुक्रवार से शहर में डीएम के निर्देश पर दो दिन तक पॉलीथिन का प्रयोग बिल्कुल बंद करने के प्रति जागरूक करने के लिए मुनादी कराई जाएगी। ई-रिक्शा पर लाउडस्पीकर लगवाकर शहर की हर गली, मोहल्लों व सभी बाजारों में लोगों को 15 जुलाई के बाद पॉलीथिन का प्रयोग बिल्कुल न करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार तक अभियान चलाने का कार्यक्रम भी तय कर दिया जाएगा। अभियान के दौरान किसी भी दुकान व थोक विक्रेता के यहां 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन मिलने पर पांच हजार जुर्माना वसूला जाएगा। पूरा माल जब्त करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
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दो दिन पूर्व कलक्ट्रेट में पॉलीथिन पर पाबंदी लगाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंस में सभी जिलाधिकारियों को 15 जुलाई तक पॉलीथिन पर पूर्ण रुप से पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए है। इसके बाद डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने नगर पालिका के अधिकारियों को पहले शहर में मुनादी कराते हुए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए है। चेयरपर्सन अंजला बंसल ने बताया कि शुक्रवार से शहर में डीएम के निर्देश पर दो दिन तक पॉलीथिन का प्रयोग बिल्कुल बंद करने के प्रति जागरूक करने के लिए मुनादी कराई जाएगी। ई-रिक्शा पर लाउडस्पीकर लगवाकर शहर की हर गली, मोहल्लों व सभी बाजारों में लोगों को 15 जुलाई के बाद पॉलीथिन का प्रयोग बिल्कुल न करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार तक अभियान चलाने का कार्यक्रम भी तय कर दिया जाएगा। अभियान के दौरान किसी भी दुकान व थोक विक्रेता के यहां 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन मिलने पर पांच हजार जुर्माना वसूला जाएगा। पूरा माल जब्त करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
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