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जिले के 180 लोगों को मिलेगा रोजगार
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जिले के 180 लोगों को मिलेगा रोजगार
अमर उजाला ब्यूरो
शामली। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत जिले को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 180 व्यक्तियों को नौ इकाई स्थापित करने रोजगार दिए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजबीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में जिले को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 180 लोगों को 9 इकाई स्थापित करने का लक्ष्य मिला है। शासन द्वारा 09 इकाईयों के लिए पूूंजीनिवेश 45 लाख रुपये निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र आनलाइन के बाद हार्ड कॉपी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रेलपार बाईपास रोड पर आगामी 07 जून तक किसी कार्य दिवस में जमा कर सकते है। योजना में शामिल उद्यम की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में मान्य है। परियोजना पर 10 लाख तक खर्च किए जाएगे। आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के उद्यमी दस्तावेज के दस्तावेज परियोजना हेतु कलर पासपोर्ट साईज फोटो, शैक्षित योग्यता-तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पडे़गा। परियोजना लागत का स्वयं का अंशदान सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को 05 प्रतिशत लगाना होगा। परियोजना लागत का सामान्य श्रेणी वर्ग (पुरूष) को 04 प्रतिशत ब्याज स्वयं उद्यमी द्वारा वहन किया जाएगा तथा उससे ऊपर ब्याज उपादान टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर ब्याज विभाग शासन से मान्य होगा। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं सामान्य महिला को टर्मलोन पूंजीगत ऋण पर समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में प्रदान की जाएगी। कौशल विकास प्रशिक्षण, आईटीआई व पॉलिटेनिक प्रशिक्षण प्राप्त आवेदन पत्रों पर चयन की कार्रवाई में प्राथमिकता दी जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
शामली। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत जिले को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 180 व्यक्तियों को नौ इकाई स्थापित करने रोजगार दिए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजबीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में जिले को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 180 लोगों को 9 इकाई स्थापित करने का लक्ष्य मिला है। शासन द्वारा 09 इकाईयों के लिए पूूंजीनिवेश 45 लाख रुपये निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र आनलाइन के बाद हार्ड कॉपी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रेलपार बाईपास रोड पर आगामी 07 जून तक किसी कार्य दिवस में जमा कर सकते है। योजना में शामिल उद्यम की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में मान्य है। परियोजना पर 10 लाख तक खर्च किए जाएगे। आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के उद्यमी दस्तावेज के दस्तावेज परियोजना हेतु कलर पासपोर्ट साईज फोटो, शैक्षित योग्यता-तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पडे़गा। परियोजना लागत का स्वयं का अंशदान सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को 05 प्रतिशत लगाना होगा। परियोजना लागत का सामान्य श्रेणी वर्ग (पुरूष) को 04 प्रतिशत ब्याज स्वयं उद्यमी द्वारा वहन किया जाएगा तथा उससे ऊपर ब्याज उपादान टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर ब्याज विभाग शासन से मान्य होगा। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं सामान्य महिला को टर्मलोन पूंजीगत ऋण पर समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में प्रदान की जाएगी। कौशल विकास प्रशिक्षण, आईटीआई व पॉलिटेनिक प्रशिक्षण प्राप्त आवेदन पत्रों पर चयन की कार्रवाई में प्राथमिकता दी जाएगी।
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