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उभोक्ता फोरम ने विद्युत विभाग पर लगाया जुर्माना
Updated Sat, 29 Jul 2017 12:43 AM IST
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शामली।
गलत विद्युत बकाया बिल भेजने और पति की मृत्यु के बाद कनेक्शन ट्रांसफर कराने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने विद्युत निगम पर आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
शामली के गांव लिलौन निवासी वकीला पत्नी सत्तार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। बताया था कि उसके मकान पर पति सत्तार के नाम से घरेलू कनेक्शन लिया हुआ था, जिसमें निर्धारित समय पर बिल जमा कराते रहे। पति की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद उसने कनेक्शन अपने नाम कराने के लिए आवेदन किया। मई 2014 में वकीला के घर में लगा मीटर कर्मियों ने बदल दिया, लेकिन उसके ऐवज में पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की। मना करने पर कनेक्शन उसके नाम ट्रांसफर नहीं किया। इतना ही नहीं, वकीला के यहां 47,944 रुपये विद्युत बकाया का बिल भेज दिया गया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई हुई। आदेश दिया कि विद्युत निगम पीड़िता को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपये देगा। यह धनराशि आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर उपभोक्ता फोरम के कार्यालय में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि में रकम जमा नहीं कराने पर 12 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त ब्याज देना होगा। इसके अलावा पीडिता से गलत बिल वसूली का अधिकार विद्युत निगम को नहीं होगा। बल्कि 2014 के पश्चात प्रतिमाह 300 रुपये की दर से विद्युत बिल जमा कराएं।
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आर्थिक सहायता दिलाने की मांग
शामली। कोतवाली शामली क्षेत्र के गांव झाल निवासी नरेंद्र सिंह ने डीएम को पत्र भेजकर बताया कि उसके खेत के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। 23 जुलाई को लाइन में फाल्ट आने के कारण चिंगारी खेत में गिरने से चार बीघा गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई, जिससे उसे करीब 50 हजार का नुकसान हुआ। नरेंद्र सिंह ने गुहार लगाई है कि उसे आर्थिक सहायता दिलाई जाए।
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गलत विद्युत बकाया बिल भेजने और पति की मृत्यु के बाद कनेक्शन ट्रांसफर कराने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने विद्युत निगम पर आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
शामली के गांव लिलौन निवासी वकीला पत्नी सत्तार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। बताया था कि उसके मकान पर पति सत्तार के नाम से घरेलू कनेक्शन लिया हुआ था, जिसमें निर्धारित समय पर बिल जमा कराते रहे। पति की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद उसने कनेक्शन अपने नाम कराने के लिए आवेदन किया। मई 2014 में वकीला के घर में लगा मीटर कर्मियों ने बदल दिया, लेकिन उसके ऐवज में पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की। मना करने पर कनेक्शन उसके नाम ट्रांसफर नहीं किया। इतना ही नहीं, वकीला के यहां 47,944 रुपये विद्युत बकाया का बिल भेज दिया गया।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई हुई। आदेश दिया कि विद्युत निगम पीड़िता को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपये देगा। यह धनराशि आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर उपभोक्ता फोरम के कार्यालय में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि में रकम जमा नहीं कराने पर 12 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त ब्याज देना होगा। इसके अलावा पीडिता से गलत बिल वसूली का अधिकार विद्युत निगम को नहीं होगा। बल्कि 2014 के पश्चात प्रतिमाह 300 रुपये की दर से विद्युत बिल जमा कराएं।
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आर्थिक सहायता दिलाने की मांग
शामली। कोतवाली शामली क्षेत्र के गांव झाल निवासी नरेंद्र सिंह ने डीएम को पत्र भेजकर बताया कि उसके खेत के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। 23 जुलाई को लाइन में फाल्ट आने के कारण चिंगारी खेत में गिरने से चार बीघा गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई, जिससे उसे करीब 50 हजार का नुकसान हुआ। नरेंद्र सिंह ने गुहार लगाई है कि उसे आर्थिक सहायता दिलाई जाए।