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प्रचार सामग्री पर दर्ज करना होगा मुद्रक प्रकाशक का नाम
Updated Wed, 09 May 2018 12:00 AM IST
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प्रचार सामग्री पर दर्ज करना होगा मुद्रक प्रकाशक का नाम
शामली।
अपर जिलाधिकारी/उपनिर्वाचन अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों द्वारा छपवाए जा रहे पोस्टर, पंफ्लेट और पुस्तिका आदि पर प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय के संचालक को मुद्रक और प्रकाशक का नाम भी दर्ज करना होगा।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में निर्देश मिले हैं। यदि बिना प्रिंट लाइन और मुद्रक-प्रकाशक के नाम पते के कोई प्रतियां छापेगा अथवा प्रकाशन के उपरांत तीन दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय नहीं भेजेगा, तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बैंक से अधिक कैश निकालने पर देनी होगी सूचना
शामली। अपर जिलाधिकारी/उपजिला निर्वाचन अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि शामली जनपद के समस्त बैंक/पोस्ट ऑफिस शाखा के प्रबंधकों निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा असामान्य एवं संदेहास्पद नकद निकासी करने पर तत्काल सूचना दें। यदि कोई व्यक्ति 10 लाख से अधिक धनराशि बैंक शाखा में जमा करता है या निकालता है, तो इसकी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा एक लाख से ज्यादा धनराशि निकालने पर जिला लीड बैंक प्रबंधक के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना भिजवाई जाए।
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शामली।
अपर जिलाधिकारी/उपनिर्वाचन अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों द्वारा छपवाए जा रहे पोस्टर, पंफ्लेट और पुस्तिका आदि पर प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय के संचालक को मुद्रक और प्रकाशक का नाम भी दर्ज करना होगा।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में निर्देश मिले हैं। यदि बिना प्रिंट लाइन और मुद्रक-प्रकाशक के नाम पते के कोई प्रतियां छापेगा अथवा प्रकाशन के उपरांत तीन दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय नहीं भेजेगा, तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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बैंक से अधिक कैश निकालने पर देनी होगी सूचना
शामली। अपर जिलाधिकारी/उपजिला निर्वाचन अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि शामली जनपद के समस्त बैंक/पोस्ट ऑफिस शाखा के प्रबंधकों निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा असामान्य एवं संदेहास्पद नकद निकासी करने पर तत्काल सूचना दें। यदि कोई व्यक्ति 10 लाख से अधिक धनराशि बैंक शाखा में जमा करता है या निकालता है, तो इसकी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा एक लाख से ज्यादा धनराशि निकालने पर जिला लीड बैंक प्रबंधक के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना भिजवाई जाए।
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