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आरटीई के तहत दाखिला न करने पर बीएसए ने स्कूल को भेजा नोटिस
Updated Sun, 22 Apr 2018 12:04 AM IST
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शामली।
स्कूल के द्वारा बच्चे का दाखिला न करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधक और प्राचार्य को नोटिस भेजकर तीन दिन में जवाब मांगा है।
जनपद में आरटीई के तहत निजि स्कूलों में पहले चरण की दाखिला प्रक्रिया चल रही है। जिसमें लॉटरी सिस्टम के अनुसार जावेद पुत्र सुलेमान खान निवासी मोहल्ला लौहारी गेट शामली का दाखिला शहर के बीएसएम स्कूल में होना था। जिसके बाद बीएसए कार्यालय से दाखिला कराने के लिए पत्र जारी करते हुुए बच्चे के अभिभावक को दे दिया गया। जिसके बाद अभिभावक दाखिला कराने के लिए स्कूल गया। जहां पर बच्चे का दाखिला लेने से मना कर दिया गया। जिसके बाद पीड़ित ने बीएसए कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। जिसके चलते शनिवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर ने स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य को नोटिस भेजकर दाखिला न करने का कारण तीन दिन के अंदर कार्यालय को बताने के निर्देश दिए है। बीएसए ने कहा कि तीन दिन में जवाब न देने पर मामले से जिलाधिकारी को अवगत कराया जाएगा। उधर, स्कूल के चेयरमैन ने बताया कि दाखिला कराने पहुंचे अभिभावक के प्रमाण पत्रों में कुछ खामियां थीं। वहीं बच्चे के मकान की दूूरी आरटीई के नियमों के तहत अधिक थी। जिस कारण उसको दाखिला लेने से मना किया गया। है।
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स्कूल के द्वारा बच्चे का दाखिला न करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधक और प्राचार्य को नोटिस भेजकर तीन दिन में जवाब मांगा है।
जनपद में आरटीई के तहत निजि स्कूलों में पहले चरण की दाखिला प्रक्रिया चल रही है। जिसमें लॉटरी सिस्टम के अनुसार जावेद पुत्र सुलेमान खान निवासी मोहल्ला लौहारी गेट शामली का दाखिला शहर के बीएसएम स्कूल में होना था। जिसके बाद बीएसए कार्यालय से दाखिला कराने के लिए पत्र जारी करते हुुए बच्चे के अभिभावक को दे दिया गया। जिसके बाद अभिभावक दाखिला कराने के लिए स्कूल गया। जहां पर बच्चे का दाखिला लेने से मना कर दिया गया। जिसके बाद पीड़ित ने बीएसए कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। जिसके चलते शनिवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर ने स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य को नोटिस भेजकर दाखिला न करने का कारण तीन दिन के अंदर कार्यालय को बताने के निर्देश दिए है। बीएसए ने कहा कि तीन दिन में जवाब न देने पर मामले से जिलाधिकारी को अवगत कराया जाएगा। उधर, स्कूल के चेयरमैन ने बताया कि दाखिला कराने पहुंचे अभिभावक के प्रमाण पत्रों में कुछ खामियां थीं। वहीं बच्चे के मकान की दूूरी आरटीई के नियमों के तहत अधिक थी। जिस कारण उसको दाखिला लेने से मना किया गया। है।