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Shamli News: किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास, अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
Sat, 18 Feb 2023 04:48 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Published by: मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 18 Feb 2023 04:48 PM IST
सार
Shamli News : एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
शामली जनपद के कैराना में किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम शकूर निवासी गांव अंबेहटा थाना झिंझाना को 10 साल के कारावास व 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 11 जनवरी 2022 को थाना झिंझाना पर एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री खेत पर पशुओं का चारा लेने गई थी। इसी दौरान गांव अंबेहटा निवासी शकूर उसकी पुत्री को ईंख के खेत में खींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। उसकी पुत्री के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गया था।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद किशोरी का मेडिकल कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराए। पुलिस ने आरोपी शकूर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष की और से सात गवाह पेश किए गए।
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वहीं दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम शकूर निवासी गांव अंबेहटा थाना झिंझाना को 10 साल के कारावास व 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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