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Shahjahanpur News: 15 मार्च से स्थापित होंगे गेहूं खरीद के केंद्र, कराएं पंजीकरण
Thu, 11 Jan 2024 12:40 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Thu, 11 Jan 2024 12:40 AM IST
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शाहजहांपुर। रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत किसानों से गेहूं की खरीद 15 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 प्रति क्विंटल घोषित किया है। गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडेय ने बताया कि इस वर्ष सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद के लिए 15 मार्च से क्रय केंद्र स्थापित कर दिए जाएंगे। गेहूं विक्रय करने के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण किसी भी जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे या क्रय केंद्र प्रभारियों से भी कराया जा सकता है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत धान विक्रय के लिए प्रविष्टि किए गए विवरण को गेहूं पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे कृषकों को पंजीकरण में संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यदि कृषक संशोधन नहीं कराना चाहते हैं, तो पंजीकरण लॉक कर सकते हैं। कृषकों के पंजीकरण के लिए कंप्यूटराइज्ड खतौनी का खाता संख्या दर्ज कर अपने कुल रकबे को व बोए गए गेहूं के रकबे को भी अंकित करना होगा साथ ही अपनी हिस्सेदारी की सही घोषणा भी पंजीकरण में देनी होगी। कृषक द्वारा केंद्र पर विक्रय किए गए गेहूं का भुगतान उसके आधार सीडेड (लिंक) बैंक खातों में पीएफएमएस के माध्यम से होगा।
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जिला खाद्य विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडेय ने बताया कि इस वर्ष सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद के लिए 15 मार्च से क्रय केंद्र स्थापित कर दिए जाएंगे। गेहूं विक्रय करने के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण किसी भी जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे या क्रय केंद्र प्रभारियों से भी कराया जा सकता है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत धान विक्रय के लिए प्रविष्टि किए गए विवरण को गेहूं पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे कृषकों को पंजीकरण में संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यदि कृषक संशोधन नहीं कराना चाहते हैं, तो पंजीकरण लॉक कर सकते हैं। कृषकों के पंजीकरण के लिए कंप्यूटराइज्ड खतौनी का खाता संख्या दर्ज कर अपने कुल रकबे को व बोए गए गेहूं के रकबे को भी अंकित करना होगा साथ ही अपनी हिस्सेदारी की सही घोषणा भी पंजीकरण में देनी होगी। कृषक द्वारा केंद्र पर विक्रय किए गए गेहूं का भुगतान उसके आधार सीडेड (लिंक) बैंक खातों में पीएफएमएस के माध्यम से होगा।
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