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Shahjahanpur News: गंभीर रूप से चोट पहुंचाने पर दो सगे भाइयों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा
Fri, 19 Jul 2024 03:57 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Fri, 19 Jul 2024 03:57 AM IST
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शाहजहांपुर। द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के एक मुकदमे में दो सगे भाइयों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील उमेश चंद्र अग्निहोत्री ने बताया कि जैतीपुर क्षेत्र के गांव नौगवां निवासी मुकेश ने चार फरवरी 2014 को थाने में सूचना दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि वह अपने गांव से बिहारीपुर की तरफ आ रहा था। शाम लगभग पांच बजे गांव के पश्चिम में हरनाथ, ओमपाल, विश्वपाल मिले और पुरानी रंजिश के कारण गाली देने लगे। मना करने पर लाठी-डंडों से मारा पीटा। उसके शरीर में कई जगह पर चोटें आईं। जाते समय जान से मारने की धमकी दी। अदालत में मुकदमा चलने पर गवाहों के बयान और सरकारी वकील के तर्क से सहमत होते हुए सगे भाई ओमपाल व विश्वपाल को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी हरनाथ की मुकदमा के दौरान मौत हो गई। संवाद
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सरकारी वकील उमेश चंद्र अग्निहोत्री ने बताया कि जैतीपुर क्षेत्र के गांव नौगवां निवासी मुकेश ने चार फरवरी 2014 को थाने में सूचना दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि वह अपने गांव से बिहारीपुर की तरफ आ रहा था। शाम लगभग पांच बजे गांव के पश्चिम में हरनाथ, ओमपाल, विश्वपाल मिले और पुरानी रंजिश के कारण गाली देने लगे। मना करने पर लाठी-डंडों से मारा पीटा। उसके शरीर में कई जगह पर चोटें आईं। जाते समय जान से मारने की धमकी दी। अदालत में मुकदमा चलने पर गवाहों के बयान और सरकारी वकील के तर्क से सहमत होते हुए सगे भाई ओमपाल व विश्वपाल को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी हरनाथ की मुकदमा के दौरान मौत हो गई। संवाद
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