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Shahjahanpur News: गैरइरादतन हत्या में तीन भाइयों को पांच-पांच साल का कारावास

Sat, 12 Sep 2026 12:41 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:41 AM IST
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Three brothers sentenced to five years' imprisonment each for culpable homicide not amounting to murder.
शाहजहांपुर। परौर थाना क्षेत्र के गांव कादराबाद में चुनावी रंजिश को लेकर लाठी-डंडों से हमला कर गैरइरादतन हत्या की कोशिश के मामले में अदालत ने तीन सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 21-21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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गांव कादराबाद निवासी ओमकार ने 11 अगस्त 2021 को थाना परौर में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 10 अगस्त की शाम करीब चार बजे चुनावी रंजिश के चलते गांव के अखिलेश उसके भाई कुलदीप और रघुवीर कई अन्य लोगों के साथ उनके घर के सामने पहुंचे।
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वे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। विरोध करने पर उन्होंने ओमकार के भाई अमरपाल, मां राजरानी, भाभी अनीता और रामकुमारी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में सभी के सिर और शरीर पर चोटें आईं। रामकुमारी के सिर पर लाठी लगने से गंभीर चोट आई और वह मौके पर बेहोश हो गईं।
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शोरशराबा सुनकर लोगाें के आने पर हमलावर वहां से चले गए। विवेचना के बाद अखिलेश, कुलदीप और रघुवीर के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया। अदालत में गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शिव कुमार तृतीय ने अखिलेश, कुलदीप और रघुवीर को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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