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Shahjahanpur News: दुष्कर्मी को दस साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

Tue, 16 Jan 2024 03:04 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Tue, 16 Jan 2024 03:04 AM IST
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The rapist was sentenced to ten years and fined Rs 10,000.
शाहजहांपुर। प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश लवी यादव ने दुष्कर्म के एक दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने एक जून 2018 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी शादी फर्रुखाबाद निवासी एक व्यक्ति से हुई थी। पति की मृत्यु के बाद वह अपने मायके में रहने लगी। इस दौरान विपेंद्र कुमार उसके संपर्क में आया। उसने शादी का झांसा देकर अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। मेडिकल रिपोर्ट व विवेचना के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 के तहत विपेंद्र कुमार के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा। अदालत में सात गवाहों के बयानात और सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने विपेंद्र कुमार को दोषी मानते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई।
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