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Shahjahanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में किशोर को 20 वर्ष के कारावास की सजा

Tue, 22 Oct 2024 05:06 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Tue, 22 Oct 2024 05:06 AM IST
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Teenager sentenced to 20 years imprisonment for raping a minor
शाहजहांपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी किशोर को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। किशोर बोर्ड ने वयस्क की तरह विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश की अदालत में पत्रावली भेजी थी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, खुदागंज क्षेत्र की एक महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी छह वर्षीय बेटी 29 अक्तूबर 2020 को अपने खेत में धान बीन रही थी। वह मेड़ पर जाकर बैठ गई। तभी 16 वर्षीय किशोर वहां आ गया और उसकी पुत्री को गन्ने के खेत में खींचकर ले गया। उससे दुष्कर्म किया। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना खुदागंज में किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।
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किशोर बोर्ड शाहजहांपुर द्वारा बाल अपचारी का विचारण वयस्क की भांति करने के लिए पत्रावली विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत भेजी गई। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान वादिनी, पीड़िता समेत सात गवाहों के बयान लेने एवं सरकारी वकील के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने किशोर अपचारी को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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