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पिता की गैर इरादतन हत्या के आरोपी पुत्र को भेजा गया जेल

Tue, 11 Jan 2022 12:55 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jan 2022 12:55 AM IST
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Son sent to jail for culpable homicide not amounting to father
पिता की गैर इरादतन हत्या का आरोपी गांव पड़री चांदूपुर का सत्यशील - फोटो : POWAYAN
बंडा। गांव चांदूपुर पड़री में बंटवारे को लेकर हुए विवाद में सत्यशील ने ही पिता 60 वर्षीय रामपाल के ऊपर बांका प्रहार कर गंभीर घायल कर दिया था। बाद में बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के तीसरे दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है।
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सात जनवरी की रात रामपाल को गंभीर हालत में बंडा सीएचसी लाया था। यहां से जिला अस्पताल रेफर किया था। आठ जनवरी को रामपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। रामपाल के पुत्र जगेश्वर ने अज्ञात के खिलाफ पिता पर बांका से प्रहार कर घायल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने रिपोर्ट को गैर इरादतन हत्या में तरमीम कर जांच शुरू की तो पता चला कि रामपाल के बड़े पुत्र सत्यशील ने ही उन्हें घायल किया था। बंडा के थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि सत्यशील का पिता से बंटवारे को लेकर विवाद था। पहले भी कई बार विवाद हो चुका है।
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सात जनवरी की रात विवाद होने पर सत्यशील ने ही रामपाल के बांका मार दिया था। पुलिस ने सत्यशील को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि विवाद में उसने पिता पर धोखे से बांका से प्रहार कर दिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बांका भी बरामद कर लिया है। सत्यशील को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।
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