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Shahjahanpur News: किशोरी को ले जाने के मामले में पांच वर्ष कैद की सजा
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प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश लवी यादव की कोर्ट ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश लवी यादव ने किशोरी को घर से ले जाने के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने सात जुलाई 2014 को कटरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को आरिफ अपहृत कर ले गया। बेटी के अपहरण में आरिफ और उसके परिवार का हाथ है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद कर लिया।
साथ ही मेडिकल रिपोर्ट और किशोरी के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। गवाहों के बयान और सरकारी वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी आरिफ को पांच वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश लवी यादव ने किशोरी को घर से ले जाने के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने सात जुलाई 2014 को कटरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को आरिफ अपहृत कर ले गया। बेटी के अपहरण में आरिफ और उसके परिवार का हाथ है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद कर लिया।
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साथ ही मेडिकल रिपोर्ट और किशोरी के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। गवाहों के बयान और सरकारी वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी आरिफ को पांच वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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