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सड़क पर कूड़ा फेंका तो देना होगा 500 से 2500 रुपये जुर्माना

Wed, 15 Jul 2020 07:32 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2020 07:32 PM IST
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Nagar Nigam
शाहजहांपुर। नगर निगम की ओर से लगातार सफाई और कूड़ा उठाने के लिए अभियान चलाया का रहा है। सुबह के समय कूड़ा उठान होता है, लेकिन दोपहर में फिर ढेर लग जाता है। कई लोग तो घरों और दुकानों का कूड़ा सड़कों पर ही फेंक देते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए नगर निगम ने जुर्माना वसूलने की तैयारी कर ली है। कूड़ा फैलाने वालों पर कम से कम 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं होटल और लॉन वालों को कूड़ा फैलाने पर 2500 रुपये जुर्माना देने पड़ेंगे।
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नगर निगम क्षेत्र में रोजाना करीब 100 टन कूड़ा निकलता है। इसमें सबसे ज्यादा कूड़ा घरों से निकलने वाला रहता है, इसके साथ ही सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, फास्ट फूट, टिक्की-चाट, होटलों, रेस्टोरेंट आदि का भी कूड़ा होता है। जिसका निस्तारण कराने के लिए नगर निगम की ओर से लगातार अभियान चलाकर सफाई, कूड़ा उठान का कार्य करवाया जा रहा है। इसके बाद भी कूड़ा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुबह के समय गली-मोहल्लों व सार्वजनिक स्थानों से नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा कूड़ा उठाने के बाद भी सड़कों पर कूड़ा पड़ा मिलता है। शहर के बाजारों में यह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दुकानदार सुबह कूड़ा उठने के बाद दुकान खोलते हैं और सफाई करने के बाद कूड़ा सड़क पर कर दिया जाता है। जिससे बाजार में गंदगी दिखाई देती है। इससे निपटने के लिए नगर निगम की ओर से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही थी। कोरोना संक्रमण काल शुरू होने पर लोगों को राहत देने के लिए इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई, लेकिन अब एक बार फिर से कूड़ा फैलाने वालों से जुर्माना वसूलने की तैयारी है। नगर निगम की ओर से जुर्माना की राशि भी तय की गई है।
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तैयार की जा रही ठोस अपशिष्ट नियमावली
स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय केंद्र सरकार के निर्देश पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली तैयार की जा रही है। इसे जल्द लागू करने की तैयारी में है। इसके आधार पर इधर-उधर कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित होगा और इसे फेंकते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं लोगों को अपने घरों में सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग रखना होगा, जिससे डोर-टू-डोर कलेक्शन के दौरान इन्हें एकत्र करने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो।
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- सड़क पर कूड़ा फैलाने वालों पर कम से कम 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता है, जबकि होटल और लॉन वालों पर 2500 रुपये जुर्माना वसूलने का नियम है। नगर निगम में यह प्रक्रिया पहले से लागू है, कोरोना संक्रमण काल में इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब फिर से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। - पवन कुमार, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर निगम शाहजहांपुर।
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