फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Life imprisonment to two killers of a shopkeeper.

Shahjahanpur News: दुकानदार के दो हत्यारों को उम्रकैद की सजा

Thu, 07 Mar 2024 01:08 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 07 Mar 2024 01:08 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to two killers of a shopkeeper.
शाहजहांपुुर। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने हत्या के मुकदमे में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक दोषी आशीष तिवारी पुलिस की टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल था।
विज्ञापन

थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के मोहल्ला ख्वाजाफिरोज निवासी राजाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका भाई राकेश घर पर परचून की दुकान चलाता था। मोहल्ले का पप्पू शुक्ला दुकान से सामान लेता रहता था। उसके कुछ रुपये उधार हो गए। 15 फरवरी 2011 की रात करीब 10:30 बजे पप्पू और नई बस्ती निवासी आशीष तिवारी उसके भाई की दुकान पर आए। आशीष तिवारी टॉप-10 में शामिल अपराधी था। राकेश से पप्पू ने उधार सामान मांगा। उसके भाई ने बकाया रुपये मांगे तो पप्पू गालीगलौज करने लगा। उसके भाई ने विरोध किया तो पप्पू और आशीष ने राकेश पर तमंचे से फायर कर दिया। इससे उसका भाई घायल हो गया। इलाज के दौरान 19 फरवरी को राकेश की मौत हो गई थी। इसके बाद मुकदमा आईपीसी की धारा 302 में तब्दील हो गया था। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील भावशील शुक्ला के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने पप्पू शुक्ला और आशीष तिवारी को दोषी पाया। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पप्पू शुक्ला को आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा अलग से सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed