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Shahjahanpur News: चार आरोपियों को मारपीट के मामले में दोषमुक्त किया

Wed, 21 Oct 2026 12:14 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:14 AM IST
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Four accused were acquitted in an assault case.
शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01 सुरेश कुमार शर्मा ने कांट थाना क्षेत्र के इकनौरा गांव में वर्ष 2021 में हुई मारपीट के मामले में चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास और आरोपियों की घटना में संलिप्तता साबित न होने को आधार माना।
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मामले में इकनौरा निवासी सूफियान ने 19 मई 2021 को कांट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें लड्डन, उसके भाई इब्बन, लड्डन के पुत्र उमर के अलावा मजीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि आरोपियों ने उसके पिता जुग्गन शाह, तहेरे भाई जक्की और जक्की की पत्नी मुमताज के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन के कई गवाह पक्षद्रोही हो गए। उन्होंने आरोपियों को घटना के समय मौके पर देखने और उनके मारपीट करने से इन्कार किया। न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही शिकायतकर्ता सूफियान के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। संवाद
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