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Shahjahanpur News: नाबालिग पर यौन हमले में पांच वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। नाबालिग पर यौन हमला करने के दोषी को अदालत ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
पीड़िता की मां ने अल्हागंज थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह और धर्म सिंह एक ईंट भट्ठे पर ईंट पाथते थे। 11 अप्रैल 2021 की रात करीब 10:50 बजे धर्म सिंह उसकी 15 वर्षीय बेटी को जबरन पकड़कर मड़ैया में ले गया। उसे नीचे गिरा दिया। शोरशराबा सुनकर उसकी छोटी बेटी मौके पर पहुंच गई।
उसे देखकर धर्म सिंह भाग गया। पुलिस ने धर्म सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने धर्म सिंह को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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पीड़िता की मां ने अल्हागंज थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह और धर्म सिंह एक ईंट भट्ठे पर ईंट पाथते थे। 11 अप्रैल 2021 की रात करीब 10:50 बजे धर्म सिंह उसकी 15 वर्षीय बेटी को जबरन पकड़कर मड़ैया में ले गया। उसे नीचे गिरा दिया। शोरशराबा सुनकर उसकी छोटी बेटी मौके पर पहुंच गई।
उसे देखकर धर्म सिंह भाग गया। पुलिस ने धर्म सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने धर्म सिंह को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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