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Shahjahanpur News: व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण कराने पर व्यापारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
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मीरानपुर कटरा। नगर पंचायत के व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण कार्य कराने के आरोप में व्यापारी अंकुर अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं, अंकुर ने आरोपों से इन्कार करते हुए अपनी पैतृक जमीन पर निर्माण कराने की बात कही है।
नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी शिवलाल राम की शिकायत पर तहसीलदार दीपेंद्र कुमार ने शनिवार को जेसीबी से निर्माण तोड़ दिया था। अधिशासी अधिकारी ने मोहल्ला कायस्थान निवासी अंकुर अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के ओवरब्रिज के सामने नगर पंचायत कार्यालय परिसर की व्यावसायिक जमीन है।
इस जमीन पर नगर पंचायत शॉपिंग कांप्लेक्स का निर्माण करा रहा है। इसका उद्घाटन इसी सप्ताह किया जाना था। इस जमीन पर अंकुर अग्रवाल अवैध निर्माण कराकर अपना कब्जा करना चाहते हैं।
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थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह सेंगर ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी शिवलाल राम की शिकायत पर तहसीलदार दीपेंद्र कुमार ने शनिवार को जेसीबी से निर्माण तोड़ दिया था। अधिशासी अधिकारी ने मोहल्ला कायस्थान निवासी अंकुर अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के ओवरब्रिज के सामने नगर पंचायत कार्यालय परिसर की व्यावसायिक जमीन है।
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इस जमीन पर नगर पंचायत शॉपिंग कांप्लेक्स का निर्माण करा रहा है। इसका उद्घाटन इसी सप्ताह किया जाना था। इस जमीन पर अंकुर अग्रवाल अवैध निर्माण कराकर अपना कब्जा करना चाहते हैं।
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थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह सेंगर ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।