{"_id":"6a4fffe554f683ea3b0cc533","slug":"fines-totaling-over-15-lakh-imposed-on-21-adulterators-shahjahanpur-news-c-122-1-spn1002-178531-2026-07-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shahjahanpur News: 21 मिलावटखोरों पर 15 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shahjahanpur News: 21 मिलावटखोरों पर 15 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना
विज्ञापन
शाहजहांपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन कोर्ट की ओर से 21 मिलावटखोरों पर 15 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत दर्ज 21 मामलों का निस्तारण किया गया है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश मिश्र की अदालत ने विभिन्न मामलों में कुल 15 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि में निस्तारित मामलों से संबंधित है।
इन मामलों में निगोही, सदर बाजार, जलालाबाद, रोजा, कटरा, तिलहर, गढ़िया रंगीन, मिर्जापुर, कांट और जैतीपुर थाना क्षेत्रों के खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कई मामलों में खाद्य उत्पादों के निर्माता और सप्लायर कंपनियों को भी पक्षकार बनाते हुए दंडित किया गया है।
विज्ञापन
खाद्य कारोबारियों पर मिलावट के आरोप सिद्ध हुए। अदालत ने अलग-अलग मामलों में 35 हजार रुपये से लेकर 1.40 लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया है। कुल मिलाकर 15 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत दर्ज 21 मामलों का निस्तारण किया गया है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश मिश्र की अदालत ने विभिन्न मामलों में कुल 15 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि में निस्तारित मामलों से संबंधित है।
विज्ञापन
इन मामलों में निगोही, सदर बाजार, जलालाबाद, रोजा, कटरा, तिलहर, गढ़िया रंगीन, मिर्जापुर, कांट और जैतीपुर थाना क्षेत्रों के खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कई मामलों में खाद्य उत्पादों के निर्माता और सप्लायर कंपनियों को भी पक्षकार बनाते हुए दंडित किया गया है।
विज्ञापन
खाद्य कारोबारियों पर मिलावट के आरोप सिद्ध हुए। अदालत ने अलग-अलग मामलों में 35 हजार रुपये से लेकर 1.40 लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया है। कुल मिलाकर 15 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।